बिना निबंधन के ट्राली लेकर नहीं चल सकेंगे ट्रैक्टर चालक
जिले की सड़कों पर चलने वाले ट्रैक्टरों के चालक यदि ट्राली लेकर चल रहें हैं तो उन्हें अब ट्राली का
जिले की सड़कों पर चलने वाले ट्रैक्टरों के चालक यदि ट्राली लेकर चल रहें हैं तो उन्हें अब ट्राली का निबंधन कराना भी आवश्यक होगा। बिना निबंधन के सड़कों पर ट्रैक्टर में ट्राली लेकर चलने वाले चालकों के विरुद्ध परिवहन विभाग ने सख्त कड़ा रूख अपनाया है। परिवहन विभाग ने ऐसे 15 सौ ट्रैक्टर मालिकों को नोटिस दी है जिनके ट्राली निबंधित नहीं है। इन ट्रैक्टर मालिकों को 15 दिनों का समय दिया गया है कि वे अपने ट्राली का रजिस्ट्रेशन करा लें। इस संबंध में परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में बिना निबंधन के कोई भी चालक ट्रैक्टर लेकर सड़क पर नहीं चल सकता। साथ ही कृषि कार्य के नाम पर ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग व्यवसायिक रूप में नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसे ट्रैक्टर मालिक हैं जो ट्रैक्टर ट्राली का निबंधन कृषि कार्य के लिए कराए हैं। लेकिन उसका उपयोग व्यवसायिक रूप में करते हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। क्योंकि कृषि कार्य में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर ट्राली को टैक्स मुक्त रखा गया है। विभाग ने ऐसे सभी ट्रैक्टर चालकों को चिह्नित कर नोटिस भेजा है। साथ ही 15 दिनों का समय भी दिया है। इस समय के अंदर जिनके द्वारा निबंधन नहीं कराया जाएगा उनके ट्राली को सीज करते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।