जिले में पीएम आवास योजना से 4481 फर्जी लाभुकों के हटाए गए नाम
जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास साफ्ट पर फर्जी तरीके से जोड़े गए नामों को हटाने की कार्रवाई जिले में शुरू की गई है।
कैमूर। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास साफ्ट पर फर्जी तरीके से जोड़े गए नामों को हटाने की कार्रवाई जिले में शुरू की गई है। अभी तक प्रखंड स्तर से अनुशंसा के आधार पर जिले में लगभग 4481 फर्जी लाभुकों के नाम को हटाए जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिले में की जा रही कार्रवाई से अपात्र लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव ने उप विकास आयुक्त को पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास एप प्लस के माध्यम से नाम शामिल किए गए परिवारों के सत्यापन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए पात्र परिवारों का नाम शामिल करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया निर्धारित की गई है। गौरतलब हो कि इस अभियान में कैमूर जिले में 52450 लोगों का नाम आवास प्लस एप में जोड़ा गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के स्तर से आवास एप प्लस के आंकड़ों के विश्लेषण के क्रम में पाया गया कि काफी संख्या में अपात्र लाभुकों का नाम सूची में जोड़ा गया है। इसी कारण आवास एप प्लस के माध्यम से नाम शामिल किए गए लाभुकों की पात्रता का सत्यापन किया जाना आवश्यक है। आवास प्लस के माध्यम से नाम शामिल किए गए परिवारों का आधार अपडेट किया जाना है। आवास एप के माध्यम से परिवारों की पात्रता का सत्यापन का कार्य हर हाल में पूर्ण किया जाएगा। विभाग के निर्देशानुसार उक्त सूची में से सभी अपात्र लाभुकों का नाम हटाना है। जिसकी प्रक्रिया कैमूर जिले में एक सितंबर से प्रारंभ की जा चुकी है। जांच प्रक्रिया का क्रम प्रथम चरण में प्रखंड स्तर पर किया जा रहा है। जहां आवास सहायक एवं आवास पर्यवेक्षक की अनुशंसा के आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के हस्ताक्षर से अभ्यर्थी के अयोग्य होने पर अयोग्य लाभुक का ब्लॉक स्तर पर आवास सॉफ्टवेयर अपलोड किया गया है। उसके बाद जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त के अनुमोदन के उपरांत एमआइएस पदाधिकारी द्वारा नाम हटाने की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है। प्रखंड स्तर पर 4481 लाभुकों का नाम हटाने की अनुशंसा की गई है। जिसमें से जिला स्तर पर एमआइएस पदाधिकारी द्वारा अयोग्य फर्जी लाभुकों के 4481 नाम हटाने की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। इन्हें नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ
1, तीन पहिया व चार पहिया रखने वाले व्यक्तियों को
2, वैसे परिवार जिनका कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में हो
3, वैसे परिवार जिनके परिवार का कोई सदस्य 10,000 से अधिक प्रतिमाह की कमाई कर रहा हो, आयकर देने वाले परिवार
वर्जन
पीएम आवास आवास योजना के अंतर्गत आवास सॉफ्ट पर लाभुक परिवारों के नाम हटाने की कार्रवाई जिले में प्रारंभ कर दी गई है। आवास योजना का लाभ किसी भी अयोग्य लाभार्थी को नहीं मिलेगा। पात्र लाभुकों को प्राथमिकता के आधार पर आवास योजना का लाभ मिलेगा।
कुमार गौरव
उप विकास आयुक्त