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चोरी से मशीन चला रहे दुकानदार पर प्राथमिकी

चोरी से मशीन चला रहे दुकानदार पर प्राथमिकी

By JagranEdited By: Published: Wed, 05 Feb 2020 04:48 PM (IST)Updated: Wed, 05 Feb 2020 04:48 PM (IST)
चोरी से मशीन चला रहे दुकानदार पर प्राथमिकी
चोरी से मशीन चला रहे दुकानदार पर प्राथमिकी

थाना क्षेत्र के ग्राम दुबे के सरैयां में विद्युत विभाग की टीम के द्वारा एक वेल्डिग दुकान में छापेमारी की गई। जहां चोरी से वेल्डिग मशीन चलाते हुए पकड़ा गया। मामले में सहायक विद्युत अभियंता साकिर जफर के द्वारा 131081 जुर्माना करते हुए चैनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दिए गए आवेदन में सहायक विद्युत अभियंता साकिर जफर ने कहा है कि विद्युत चोरी से संबंधित शिकायत पर एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। जिस टीम में जिला के पदाधिकारियों के अलावा मो. परवेज आलम, सहायक विद्युत अभियंता एसटीएफ, कनीय विद्युत अभियंता जयराम कुमार एवं क्षेत्रीय विद्युत कामगार जयप्रकाश यादव के साथ मंगलवार दोपहर 1:30 बजे के करीब ग्राम दुबे के सरैया के राजेश गोंड़ के परिसर में छापेमारी की गई। छापेमारी  के दौरान पाया गया कि परिसर में राजेश गोंड़ के द्वारा अवैध तरीके से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वितरण ट्रांसफार्मर पर लगे एलटी डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स से तार खींच कर तीन केवी विद्युत भार के वेल्डिग मशीन चलाया जा रहा है। जब विद्युत ऊर्जा उपयोग के संबंध में कागजात मांगे गए तो राजेश गोंड़ के द्वारा कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके बाद प्रमाण के तौर पर विद्युत ऊर्जा चोरी में प्रयुक्त पीवीसी का अग्रिम भाग काट लिया गया। राजेश गोंड़ के द्वारा इस तरह विद्युत ऊर्जा चोरी करने से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 131081 रुपए राजस्व की क्षति हुई है। विद्युत अधिनियम 2003 संशोधित धारा 135 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने को आवेदन चैनपुर थाने में दिया गया है। चैनपुर थानाध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि विद्युत चोरी से संबंधित प्राप्त आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

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