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मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपये लगेगा जुर्माना

कैमूर। डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने भभुआ नगर के लिए नगर परिषद तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लि

By JagranEdited By: Published: Sat, 04 Jul 2020 05:09 PM (IST)Updated: Sat, 04 Jul 2020 05:09 PM (IST)
मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपये लगेगा जुर्माना
मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपये लगेगा जुर्माना

कैमूर। डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने भभुआ नगर के लिए नगर परिषद तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बीडीओ को निर्देश दिया है कि वो अपने क्षेत्रों में लोगों को मास्क पहनना हर तरह से अनिवार्य कराएं। साथ ही इसकी गहनता से जांच हो। इसको लेकर डीएम ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि भ्रमणशील रहकर मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का पालन अवश्य कराएं। कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम तथा अनलाक की प्रक्रिया के बाद जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कोराना को रोकने के लिए शारीरिक दूरी तथा मास्क पहनना ही बचाव का फिलहाल उपाय है। इसको लेकर नगर परिषद भभुआ व मोहनियां, बीडीओ, सीओ, मनरेगा पीओ, तथा थानाध्यक्ष को मास्क के जांच अभियान सौंपा गया है। बिना मास्क, रुमाल, गमछा, दुपट्टा से मुंह ढ़ंके हुए लोगों को दंडित किया जाना है। जिसमें उनसे 50 रुपये वसूलना है। साथ दंडित किए हुए व्यक्ति को दो मास्क भी जीविका के द्वारा कपड़े से बनाए गए दिया जाएगा। सभी शॉपिग माल, दुकान, सार्वजनिक वाहन में मास्क क प्रयोग करना है।

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पांच से अधिक ग्राहक पाए जाने भी बंद होगी दुकान

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि अगर किसी दुकान पर पांच से अधिक ग्राहक रहते हैं अथवा किसी दुकान पर बिना मास्क के ग्राहक या दुकानदार पाए जाते हैं तो ऐसे में दुकान को सील कर दिया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक वाहनों में चालक व यात्री को मास्क लगाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बस के परिचालन को बंद किया जा सकता है। साथ ही मैरेज हॉल में शादी विवाह का कार्यक्रम होता है तो उससे थाना में बांड भरवाना होगा। साथ ही इसकी समीक्षा एसडीएम व एसडीपीओ करेंगे।


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