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कैमूर में ट्रक लूटने के मामले में तीन लोगों को आठ वर्ष का सश्रम कारावास

भभुआ। जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे नौ प्रभात कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को गिरोह बना कर ट्रक लूटने के मामले में तीन अभियुक्तों को आठ-आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 13 May 2022 11:23 PM (IST)Updated: Fri, 13 May 2022 11:23 PM (IST)
कैमूर में ट्रक लूटने के मामले में तीन लोगों को आठ वर्ष का सश्रम कारावास
कैमूर में ट्रक लूटने के मामले में तीन लोगों को आठ वर्ष का सश्रम कारावास

भभुआ। जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे नौ प्रभात कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को गिरोह बना कर ट्रक लूटने के मामले में तीन अभियुक्तों को आठ-आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। सजा पाने वालों में भभुआ नगर के वार्ड नंबर एक निवासी परीखन कोहार का पुत्र कवींद्र कोहार, चैनपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव निवासी मुराहू पांडेय के पुत्र प्रेम पांडेय व कुदरा थाना क्षेत्र के भेलमा गांव निवासी वशिष्ट राम का पुत्र रामचंद्र राम शामिल हैं। इस मामले में सूचक कुदरा थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष शक्ति कुमार सिंह ने बताया है कि एक नवंबर 2020 को मोहनियां-कुदरा के बीच जीटी रोड पर गुप्त सूचना के आधार पर बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई। उत्तर प्रदेश से आने वाले ट्रक पर पुलिस बल को बैठा कर पीछे से पुलिस वाहन लेकर चल रही थी। जैसे ही ट्रक पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पहले था कि एक लड़की की भेषभूषा में रहे अपराधी ट्रक रुकवाया। ट्रक रोकने पर आसपास से अपराधी ट्रक के पास आकर ट्रक लूटने लगे। तभी पुलिस पहुंच गई और उक्त तीनों लोगों को पकड़ ली। मामला विचारण के दौरान न्यायाधीश ने उक्त तीनों लोगों को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई। इस मामले का फैसला 18 माह में आया है। इस केस के अपरलोक अभियोजक संजय कुमार शर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता नंद कुमार पांडेय रहे। अपहरण के आरोपित को मुंबई पुलिस ने मोहनियां से किया गिरफ्तार

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मोहनियां: नगर पंचायत के वार्ड संख्या 11 बरकत नगर निवासी मंसूर फारुकी के पुत्र वारिश फारुकी को शुक्रवार को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर एक नाबालिक लड़की के अपहरण का आरोप था। लड़की के पिता ने अंबोली थाना में सात मई को वारिस फारुकी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पंचायत मोहनिया के वार्ड संख्या 11 बरकत नगर निवासी बारिश फारुकी मुंबई में रहकर पेंटिग का कार्य करता था।वहीं उससे एक लड़की से मुलाकात हुई। इसके बाद उसने उसे झांसा देकर घर से भगा लिया। इसके बाद वहां से भागकर मोहनियां चला आया। लड़की के पिता ने अंबोली थाना में सात मई को उक्त युवक के विरुद्ध लड़की भागने की प्राथमिकी दर्ज कराई। जिसके आलोक में इस थाना के एसआई रामेश्वर बबन फानगे के नेतृत्व में उक्त थाना की पुलिस मोहनियां पहुंची। स्थानीय थाना पुलिस के सहयोग से आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। उसे यकीन भी नहीं था की मुंबई पुलिस इतना जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। अंबोली पुलिस ने बताया की उक्त युवक पर नाबालिग लड़की के अपहरण का आरोप है। जिसे मोहनियां से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस उस साथ लेकर चली गई।


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