देशी पिस्तौल बरामदगी में एक को तीन वर्ष की सजा
कैमूर। व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु पांडेय की अदालत ने शुक्र
By Edited By: Published: Fri, 19 Feb 2016 07:25 PM (IST)Updated: Fri, 19 Feb 2016 07:25 PM (IST)
कैमूर। व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को आर्म्स बरामदगी के मामले में तीन वर्ष की सजा सुनायी। साथ ही दस हजार अर्थ दंड भी लगाया। राशि न देने पर छह माह की अलग से सजा भुगतनी होगी। भभुआ थाना क्षेत्र के दरौली निवासी रामानंद राम को भभुआ थाना के निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर 30 अगस्त 2014 को देशी पिस्तौल व 315 बोर की दो गोली के साथ गिरफ्तार किया। न्यायिक पदाधिकारी ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनायी। यह जानकारी सहायक अभियोजन पदाधिकारी आनंद बाबू तिवारी ने दी।
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