आंगनबाड़ी सेविका चयन मामले में डीएम ने एलएस से मांगा स्पष्टीकरण
बघिनी के वार्ड संख्या सात में नियमों की अनदेखी कर हुआ था सेविका का चयन - चयनित सेविका का चयन किया गया रद्द संवाद सहयोगी मोहनियां स्थानीय प्रखंड के बघिनी गांव के वार्ड संख्या सात में नियमों की अनदेखी कर आंगनबाड़ी सेविका का चयन करना महिला पर्यवेक्षिका को भारी पड़ सकता है। मामला संज्ञान में आते ही अपात्र लाभुक का चयन रद्द कर दिया
स्थानीय प्रखंड के बघिनी गांव के वार्ड संख्या सात में नियमों की अनदेखी कर आंगनबाड़ी सेविका का चयन करना महिला पर्यवेक्षिका को भारी पड़ सकता है। मामला संज्ञान में आते ही अपात्र लाभुक का चयन रद्द कर दिया गया है। इसको गंभीरता से लेते हुए डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने बाल विकास परियोजना कार्यालय में कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका प्रभा किरण से स्पष्टीकरण की मांग की है। 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण का जबाब देना है। डीएम द्वारा निर्गत पत्र में लिखा गया है कि बघिनी ग्राम अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र पर गलत मेधा सूची तैयार कर सेविका का चयन किया गया है। इस संबंध में जिला प्रोग्राम कार्यालय आइसीडीएस द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। जिसमें आरोप है कि विधवा अभ्यर्थी के मेधा अंक के प्रतिशत में पांच अंक नहीं जोड़कर उसके प्राप्तांक में पांच अंक जोड़ते हुए मेधा का निर्धारण किया गया है। जो विभागीय नियम के प्रतिकूल है। आपके द्वारा चयन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घोर अनियमितता बरती गई है। ऐसा करना आपके कार्य के प्रति लापरवाही, मनमानेपन और अनुशासनहीनता का द्योतक है। आपके द्वारा दिया गया जवाब प्रथम ²ष्टया संतोषप्रद नहीं है। पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर द्वितीय कारण पृच्छा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध जानबूझकर विभागीय मापदंड के प्रतिकूल की गई चयन की कार्यवाही के लिए सख्त अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए संविदा रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
इस संबंध में पूछे जाने पर मोहनियां की सीडीपीओ नीरू बाला ने बताया की गत 24 दिसंबर को बघिनी गांव के वार्ड संख्या सात स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर महिला पर्यवेक्षिका प्रभा किरण की मौजूदगी में आंगनबाड़ी सेविका चयन की प्रक्रिया पूरी हुई। जिसमें एक विधवा महिला भी आवेदिका थीं। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2019 की कंडिका नौ में स्पष्ट अंकित है कि विधवा एवं दिव्यांग को मेधा अंक के प्रतिशत में पांच अंक जोड़कर मेधा अंक की गणना की जाएगी। इसके बावजूद महिला पर्यवेक्षिका ने दूसरे नंबर की अभ्यर्थी लक्ष्मीना देवी का आंगनबाड़ी सेविका पद पर चयन किया। उसके बाद विधवा महिला द्वारा उनके यहां शिकायत कर सेविका चयन में महिला पर्यवेक्षिका पर धांधली कर दूसरे नंबर की अभ्यर्थी का चयन करने का आरोप लगाया गया। जांच के दौरान आरोप सही पाया गया। मामला संज्ञान में आते ही इसको गंभीरता से लिया गया। महिला पर्यवेक्षिका के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आइसीडीएस को लिखा गया। अपात्र अभ्यर्थी लक्ष्मीना देवी का चयन रद्द कर दिया गया। मामला कैमूर के जिलाधिकारी के संज्ञान में आया है। उनके द्वारा महिला पर्यवेक्षिका से स्पष्टीकरण की मांग की गई है।