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कार से भी तेज है बालू लदे ट्रैक्टरों की रफ्तार

संवाद सूत्र सोनो (जमुई) अमूमन एक कार को 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक से डेढ़ घंटे का वक्त लगता है लेकिन इन दिनों बालू लदे ट्रैक्टर इतनी ही दूरी महज कुछ मिनटों में ही तय कर रहे हैं। इतना ही नहीं इन ट्रैक्टरों की स्पीड इतनी अधिक है कि ये सीसीटीवी कैमरे की नजर से भी बच जाते हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Jan 2022 06:33 PM (IST)Updated: Mon, 17 Jan 2022 06:33 PM (IST)
कार से भी तेज है बालू लदे ट्रैक्टरों की रफ्तार
कार से भी तेज है बालू लदे ट्रैक्टरों की रफ्तार

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संवाद सूत्र, सोनो (जमुई): अमूमन एक कार को 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक से डेढ़ घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इन दिनों बालू लदे ट्रैक्टर इतनी ही दूरी महज कुछ मिनटों में ही तय कर रहे हैं। इतना ही नहीं इन ट्रैक्टरों की स्पीड इतनी अधिक है कि ये सीसीटीवी कैमरे की नजर से

भी बच जाते हैं। खान निरीक्षक की जांच में यह बात सामने आई है। खान निरीक्षक गौरांग कृष्ण 11 जनवरी को मंझवे चेक पोस्ट पर बालू लदे वाहनों के चालान की जांच कर रहे थे। सुबह 6:15 से 6:26 के बीच जब जांच के लिए बालू वाले ट्रैक्टरों को रोका गया और उनके चालान की जांच की गई तो सभी चालान सोनो प्रखंड के रक्सा औरैया घाट के संवेदक आरपी ग्रुप वेंचर्स के द्वारा सुबह 4:57 से 5:21 के बीच का निर्गत किया गया था। खान निरीक्षक गौरांग कृष्ण ने बताया कि रक्सा औरैया से सोनो खैरा महिसौड़ी होते मंझवे चेक पोस्ट की दूरी 50 किलोमीटर व रक्सा औरैया से सोनो झाझा कटौना होते हुए मंझवे चेक पोस्ट की दूरी 59 किलोमीटर है। बालू लदे ट्रैक्टरों द्वारा महज 55 से 60 मिनट में यह दूरी तय करना अविश्वसनीय प्रतीत होता है। उन्होंने बताया कि सभी चालान वैद्य था और सभी पर गंतव्य मोकामा अंकित था। उस वक्त सभी ट्रैक्टर को छोड़ दिया गया।

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सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखा ट्रैक्टर

खान निरीक्षक ने बताया कि बालू लदे ट्रैक्टर की स्पीड अव्यवहारिक व अविश्वसनीय थी। आशंका हुई कि मंझवे के निकट किउल नदी के अन्य किसी घाट से अवैध रूप से बालू का उत्खनन किया गया है। मंझवे चेक पोस्ट के निकटवर्ती किउल नदी के घाटों के संचालन के लिए बिहार राज्य खनिज निगम लिमिटेड द्वारा संवेदक का चयन नहीं किया गया है तथा घाटों से बालू का खनन प्रतिबंधित है, इसलिए मामले की जांच की गई है। मंझवे आने वाले मार्ग पर कटौना मोड़ व महिसौड़ी चौक के निकट लगे सीसीटीवी के 11 जनवरी के सुबह पांच से छह बजे के बीच के फुटेज को देखा गया, लेकिन फुटेज में एक भी बालू लदा ट्रैक्टर गुजरता नहीं दिखा।

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चालान में गलत दर्ज किया गया वाहन मालिक का नाम

खान निरीक्षक ने बताया कि ट्रैक्टर संख्या बीआर 53ए 6113, बीआर 53ए 6735, बीआर 53जी 1580, बीआर 53ए 6908, बीआर 53ए 7848, बीआर 53 जी 3047 के द्वारा प्रस्तुत चालान में संवेदक द्वारा वाहन मालिक के संबंध में जानकारी नहीं दी गई है। वाहन मालिक का मोबाइल नंबर अंकित नहीं किया गया है। ट्रैक्टर संख्या बीआर 53जी 3047 व बीआर 53जी 1580 के वाहन मालिक का नाम भी गलत अंकित किया गया है। संवेदक द्वारा निर्गत चालान में सभी ग्राहकों का पता मोकामा थाना हाथीदह जिला पटना अंकित है तथा ग्राहकों के नाम में वाहन मालिक का नाम ही अंकित कर दिया गया है।

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कोट:-

रक्सा औरैया घाट के संवेदक व उक्त ट्रैक्टर के मालिकों व चालकों की संगठित रूप से बालू के अवैध उत्खनन, प्रेषण व परिवहन में संलिप्तता प्रतीत है। संवेदक द्वारा बालू के अवैध उत्खनन तथा प्रेषण करने वाले को अपने घाट का चालान उपलब्ध कराया जाता है। रक्सा औरैया घाट के संवेदक व इनके कर्मियों व ट्रैक्टर के मालिकों व चालकों के विरुद्ध केस दर्ज करवाया गया है।

गौरांग कृष्ण, खान निरीक्षक, जमुई


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