प्लास्टिक कैरी बैग पर रोक, टॉस्क फोर्स करेगी निगरानी
जमुई। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
जमुई। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार-प्रसार के लिए बैनर पोस्टर लगाया गया हैं। जिनके पास प्लास्टिक का स्टॉक है। उन्हें खत्म करने के लिए 14 दिसम्बर तक का समय दिया गया है। नगर पंचायत के परिसिमन के अंदर प्लास्टिक कैरी बैग का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग पर पाबंदी की गई है। 14 दिसम्बर के बाद इन प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण पाबंदी लगा दी जाएगी। इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। टास्क फोर्स द्वारा ही दुकान विक्रेता, थोक विक्रेता, फूटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी अथवा सब्जी विक्रेता पर निगरानी की जाएगी। वही कुछ सामानों पर प्लास्टिक केरी की छूट भी दी गई है। जिसमें जैव चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारन के लिए प्लास्टिक कैरी बैग 50 माईक्रोन से अधिक मोटाई वाले, खाद्य पदार्थों की पैके¨जग, दूध एवं दूध उत्पादों के प्रयोग वाले प्लास्टिक थैली एवं पौधशालों में पौधा लगने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्लास्टिक शामिल है। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि अगर कोई दुकानदार प्लास्टिक कैरी बैग के साथ पकड़ा जाता है तो वैसे दुकानदार के लिए सरकार जुर्माना निर्धारित की है। पहले पकड़े जाने पर कम राशि निर्धारित है जबकि उनके बाद पकड़े जाने पर राशि में वृद्धि की गई है। प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगते ही दुकानदारों द्वारा प्लास्टिक बैग का उपयोग करना कम कर दिया गया है। सब्जी वाले भी कैरी बैग देने से कतराने लगे हैं।