नौ बालू स्टॉकिस्टों की अनुज्ञप्ति रद, एक पर होगा केस
जमुई। अवैध खनन रोकने की दिशा में जिला प्रशासन ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
जमुई। अवैध खनन रोकने की दिशा में जिला प्रशासन ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दिसंबर 19 में निर्गत 9 स्टॉकिस्टों की अनुज्ञप्ति रद कर दी गई है, जबकि एक स्टॉकिस्ट के विरुद्ध मामला दर्ज कराने का भी आदेश दिया गया है।
जिला खनिज विकास पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि सोनो प्रखंड अंतर्गत डुमरी स्थित बालू स्टॉक सहित नौ स्टॉकिस्ट की अनुज्ञप्ति रद कर दी गई है। साथ ही डुमरी स्टॉक के अनुज्ञप्तिधारी मिथुन कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज कराने का भी आदेश दिया गया है। उनके विरुद्ध अवैध खनन में लिप्त होने का आरोप था। इसके अलावा फुलवरिया बरहट में कमल किशोर सिंह, कटौना में शिवम कुमार, सुग्गी में टिकू कुमार यादव, पतसंडा में सज्जन कुमार सिंह एवं रवि रमन कुमार, धमना में पवन कुमार यादव तथा चुरहैत में अशोक कुमार सिंह के अलावा पचपहड़ी सोनो में दिवाकर कुमार सिंह को बालू स्टॉक करने व विपणन की दी गई अनुज्ञप्ति रद कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इन सभी स्टॉकिस्टों का भंडारण शून्य हो गया था। लिहाजा अनुज्ञप्ति रद करने का फैसला लिया गया है। जिले में स्टॉकिस्ट की आड़ में अवैध बालू खनन की शिकायतें लगातार जिला प्रशासन को मिल रही थी। लॉकडाउन लागू होने से पहले ही इसके जांच के आदेश दिए गए थे। जांच के दौरान उक्त सभी स्टॉक प्वाइंट का भंडारण शून्य पाया गया था।