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वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष, सचिव व सप्लायर पर केस दर्ज

जमुई। प्रखंड में नल जल योजना में अनियमितता बरतने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जारी है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 02 Jul 2020 05:34 PM (IST)Updated: Thu, 02 Jul 2020 05:34 PM (IST)
वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष, सचिव व सप्लायर पर केस दर्ज
वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष, सचिव व सप्लायर पर केस दर्ज

जमुई। प्रखंड में नल जल योजना में अनियमितता बरतने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को कानन पंचायत के पंचायत सेवक ने वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं श्रीकृष्ण मुरारी इंटरप्राइजेज सिकंदरा के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। जिलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देश पर केस दर्ज कराया है।

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बताया जाता है कि कानन पंचायत के वार्ड संख्या दो के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सह वार्ड सदस्य एवं सचिव ने एक जून को जिलाधिकारी को सूचित किया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन के लिए योजना संख्या 01/2018-19, 02/2018-19, 03/2018-19 में चेक के माध्यम से सिकंदरा के श्रीकृष्ण मुरारी इंटरप्राइजेज को 17,22,500 रुपये अग्रिम राशि दी गई। जिसके विरुद्ध एजेंसी ने लगभग 9,70,000 रुपये के सामान की आपूर्ति की गई है। शेष राशि 7,52,500 रुपये श्रीकृष्ण मुरारी इंटरप्राइजेज को वापस करने के लिए कहा गया जो अभी तक वापस नहीं किया गया है। बीडीओ धर्मवीर कुमार प्रभाकर ने बताया कि पंचायती राज विभाग के निर्देश के तहत निश्चय योजना में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन द्वारा कुछ व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों को बिना कार्य कराए अग्रिम का भुगतान कर दिया है। योजना की मार्गदर्शिका में अग्रिम देने का प्रावधान नहीं है। वार्ड क्रियान्वयन समिति ने पंचायती राज विभाग के आदेश का उल्लंघन करते हुए श्रीकृष्ण मुरारी इंटरप्राइजेज को 17,22,500 रुपये अग्रिम दे दिया। इससे स्पष्ट होता है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा सरकारी राशि का गबन किया गया है। उन्होंने बताया कि जिस पंचायत के वार्डों में अग्रिम के अनुरूप कार्य पूर्ण नहीं हुआ होगा वैसे वार्ड में 15 दिन के अंदर थाना में मामला दर्ज कराया जाएगा। साथ ही अनाधिकृत रूप से अग्रिम देने वाले और प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी पुलिस सुनिश्चित करेगी एवं लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत राशि वसूल की जाएगी। थानाध्यक्ष सिद्धेश्वर पासवान ने पंचायत सेवक प्रशांत कुमार के आवेदन पर मामला दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ कर देने की बात कही। कानन पंचायत के वार्ड नंबर तीन के वार्ड सदस्य एवं सचिव पर पूर्व में मामला दर्ज हो चुका है।


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