मॉल निर्माण पर जिला प्रशासन ने लगाई रोक
जमुई। शहर की हृदयस्थली कचहरी चौक व परिसदन से सटे जमीन की घेराबंदी पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है।
जमुई। शहर की हृदयस्थली कचहरी चौक व परिसदन से सटे जमीन की घेराबंदी पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। गैरमजरूआ व सरकारी जमीन की गलत तरीके से बंदोबस्ती करा लेने वालों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के तहत यह कदम उठाया गया है। जमीन फिलहाल पूर्व सांसद धनराज ¨सह की पत्नी राजमणि ¨सह के नाम जमाबंदी पर कायम है तथा इस जमीन पर मॉल बनाने की तैयारी की जा रही थी। इसी के तहत पिछले दिनों घेराबंदी शुरू हुई थी। इसकी रसीद 1981 से कट रही है। बताया जाता है कि प्रशासन की नजर में इस जमीन की जमाबंदी संदिग्ध है। जमीन का रकवा कुल 44 डिसमील है तथा इसकी कीमत करोड़ों में होगी।
--------------
धारा 144 के तहत लगी रोक :
कचहरी चौक स्थित यूनियन बैंक और सर्किट हाउस के मुख्य द्वार के बीचोबीच अवस्थित उक्त जमीन पर चहारदीवारी निर्माण कार्य रोकने के लिए एसडीओ लखीन्द्र पासवान ने 144 के तहत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए रोक लगाने का निर्देश दिया है।
--------------
शहर में संदिग्ध जमाबंदी की है भरमार :
शहर में संदिग्ध जमाबंदी का यह कोई इकलौता मामला नहीं है। इस तरह के और भी कई मामले हैं जिस पर कार्रवाई के मूड में जिला प्रशासन है। इस बाबत आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। अभी हाल ही में शहर से सटे पत्नेश्वर पहाड़ी के समीप 30 एकड़ जमीन की बंदोबस्ती रद करने की कार्रवाई शुरू की गई है। इसके तहत लोगों को नोटिस भी भेजा गया है। सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के इस निर्णय से गलत तरीके से जमीन हासिल कर जमाबंदी कायम करवा लेने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया है।
एसडीओ ने कहा
एसडीओ लखींद्र पासवान ने कहा कि सीओ जमुई द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की गई है। प्रतिवेदन के मुताबिक सरकारी जमीन की घेराबंदी की जा रही थी।
--
जिले में कई ऐसे मामले हैं जिसमें महाराजा द्वारा हुकूमनामा पेश किया जाता है और उसके आधार पर कायम जमाबंदी का हवाला दिया जाता है। ऐसे ही मामलों में पूर्व सांसद धनराज ¨सह की पत्नी के नाम सर्किट हाउस के समीप एक प्लाट है। तत्काल उस पर 144 के तहत कार्रवाई की गई है।
सुनील कुमार
एडीएम जमुई।