दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को साढ़े तीन साल की सजा
जहानाबाद। व्यवहार न्यायालय स्थित फास्ट ट्रैक के प्रथम के सत्र न्यायाधीश रामविनोद ¨सह के न्यायालय में
जहानाबाद। व्यवहार न्यायालय स्थित फास्ट ट्रैक के प्रथम के सत्र न्यायाधीश रामविनोद ¨सह के न्यायालय में गुरुवार को दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को साढ़े तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने घोसी थाना क्षेत्र के गंधारमठ निवासी सुनिल राम को तीन हजार रुपए अर्थ दंड दिए जाने की भी सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस बात की जानकारी देते हुए एपीपी ने बताया कि 20 वर्षीया पीड़िता ने घोसी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर यह आरोप लगाया था। उसका आरोप था कि 30 अगस्त 2007 की संध्या वह बधार में शौच के लिए गई थी। वहीं पर पूर्व से घात लगाए सुनिल राम ने उसे पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। हालांकि शोर गुल किए जाने के कारण वह वहां से भाग निकला।