कंटेनमेट जोन में सर्विलांस टीम पहुंचाएगी आवश्यक सामग्री
जहानाबाद। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरश पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने कई तरह की जांच अभियान शुरू की है। डीएम नवीन कुमार ने गाइडलाइन से अधिकारियों को अवगत कराते हुए कहा कि संक्रमण को नियंत्रित करने के नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
जहानाबाद। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरश पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने कई तरह की जांच अभियान शुरू की है। डीएम नवीन कुमार ने गाइडलाइन से अधिकारियों को अवगत कराते हुए कहा कि संक्रमण को नियंत्रित करने के नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने सीएस को संक्रमित कंटेनमेंट जोन की पहचान कर वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया। जोन में केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जानी है। स्वास्थ्य आकस्मिकता एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सर्विलांस टीम बनाकर घर-घर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कराई जाएगी। निर्धारित मापदंडों के अनुसार सभी की जांच की जाएगी। मरीज को अविलम्ब आइसोलेशन करते हुए उनके घर पर या आइसोलेशन सेन्टर पर करायेंगे। वायरस से बचने को लेकर लोगों में जागरुकता फैलाने की जिम्मेदारी सीएस एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को दी गई। सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों द्वारा फेसकवर, मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा। अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कोविड-19 के नियमों का अनुश्रवण करेंगे तथा इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर अवस्थित सिनेमा हॉल अथवा थियेटर में 50 फीसद तक के क्षमता के साथ हीं चालू रहेगा। जोन के बाहर अवस्थित विद्यालय, उच्च शैक्षणिक संस्थान, होटल, रेस्टूरेन्ट, शॉपिग मॉल, योगा केन्द्र, व्यायामशाला इत्यादि में फेसकवर, मास्क, हैंड सेनेटाइजर तथा सामाजिक दूरी का प्रोटोकॉल के अनुरूप हीं चालू किया जाएगा।
जिले में सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, खेलकूद से संबंधित भीड़-भाड़, जमावड़ा बन्द हॉल में 50 फीसद के साथ होगी। एक भी यात्री नहीं पहने थे मास्क, जब्त हुआ डायमंड बस
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप पर विराम लगाए जाने के उद्देश्य से अधिकारियों द्वारा नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर मास्क जांच अभियान चलाया गया। अपर समाहर्ता अरविन्द मंडल ने मास्क के साथ-साथ वाहन की भी जांच की। जांच के क्रम में शहर से अरवल की ओर यात्रियों को बैठाकर ले जा रही डायमंड बस पर उनकी नजर पड़ी। वाहन की तलाशी ली गई तो अधिकांश यात्री बगैर मास्क के सवार थे। फिर क्या था कोविड-19 के नियम की अवहेलना के आरोप में बस को 24 घंटे के लिए जब्त कर लिया गया। यात्रियों को मास्क नहीं लगाने के आरोप में जुर्माने की राशि भी वसूली किया गया। एडीएम ने कहा कि कोविड-19 नियमों को अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध् कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे उन्हें मास्क का उपयोग एवं कोरोना से बचने के लिए सही जानकारी देते हुए संबंधित व्यक्तियों को जुर्माने की राशि वसूल करते हुए उन्हें मास्क उपलब्ध कराया गया। अपर समाहर्ता ने जिलेवासियों से अनुरोध किया कि आप अपने दैनिक जीवन में अन्य कार्यो की तरह हीं मास्क को आवश्यक समझ कर प्रतिदिन पहनकर घर से निकले। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए मास्क या फेसकवर हीं एक मात्र कारगर उपाय है, जो हमें वायरस से संक्रमित होने से बचा सकता है। उन्होंने कहा कि एक गलती से पूरी परिवार को संक्रमण का सामना करना पड़ सकता है।