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वैवाहिक कार्यक्रम में सौ से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल

जहानाबाद। एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप पर विराम लगाए जाने के उद्देश्य से गृह विभाग ने कई दिशा निर्देश जारी किया है। वैवाहिक कार्यक्रम में सौ से अधिक लोगों को शामिल होने पर रोक लगाते हुए बैंड बाजे की शोर पर सख्ती बरती गई है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 27 Nov 2020 07:47 PM (IST)Updated: Fri, 27 Nov 2020 07:47 PM (IST)
वैवाहिक कार्यक्रम में सौ से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल
वैवाहिक कार्यक्रम में सौ से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल

जहानाबाद। एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप पर विराम लगाए जाने के उद्देश्य से गृह विभाग ने कई दिशा निर्देश जारी किया है। वैवाहिक कार्यक्रम में सौ से अधिक लोगों को शामिल होने पर रोक लगाते हुए बैंड बाजे की शोर पर सख्ती बरती गई है। इतना नहीं बरातियों द्वारा छोड़े गए मास्क,दस्ताने के डिस्पोजल के लिए उचित व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मैरेज होटल संचालकों को दी गई है। होटल के आसपास सड़क पर अगर मास्क इधर उधर फेंके मिलेंगे तो संचालक के विरुद्ध् कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को कोरोना से बचाव को लेकर जारी गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तीन दिसंबर तक वैवाहिक कार्यक्रम, कार्तिक पूर्णिमा स्नान एवं श्राद्ध कर्म को विनियमित किया गया है। बरात में शामिल होने वाले लोगों को मास्क पहनना जरुरी है। प्रवेश के समय सेनेटाइजर तथा थर्मल स्क्रीनिग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम के समय बार-बार स्पर्श होने वाले दरवाजे का हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबुल, नल, रेलिग, बैरिकेंटिग इत्यादि को समय-समय पर साफ एवं प्रभावी किटानुनाशक से विसंक्रमित किया जाएगा। कोविड-19 बीमारी के लक्षणों से रहित असंक्रमित व्यक्तियों को हीं शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। श्राद्ध कर्म में 25 लोगो के शामिल होने की इजाजत दी गई है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान भीड़-भाड़ तथा जल संक्रमित होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नदियों को चिन्हित कर लिया गया।

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स्नान के दौरान 60 वर्ष से अधिक उम्र, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष के कम उम्र के बच्चों, बुखार से ग्रसित व्यक्ति एवं अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है।

पटना जिले से आने एवं जाने वाले सार्वजनिक यात्री वाहनों में यात्रियों की संख्या सीटों की निर्धारित संख्या के 50 फीसद से ज्यादा यात्री को बैठाने पर सख्त मनाही है।


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