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बिना मास्क घर से निकले तो जुर्माना तय

जहानाबाद । कोरोना वायरस की दूसरी लहर के साथ बढ़ते मरीजों की संख्या सभी को सचेत रहने का संदेश दे रहा है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 04 Apr 2021 10:07 PM (IST)Updated: Sun, 04 Apr 2021 10:07 PM (IST)
बिना मास्क घर से निकले तो जुर्माना तय
बिना मास्क घर से निकले तो जुर्माना तय

जहानाबाद । कोरोना वायरस की दूसरी लहर के साथ बढ़ते मरीजों की संख्या सभी को सचेत रहने का संदेश दे रहा है। प्रशासनिक महकमा कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन को सख्ती बढ़ा दी है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के समीप अधिकारी मास्क जांच शुरू कर दी है। रविवार को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार जांच पड़ताल करते हुए लोगों को कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन की सलाह दे रहे थे। बस स्टैंड,सब्जी मंडी समेत उन सभी क्षेत्रों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। सभी दुकानदारों को भी कोरोना गाइडलाइन के पालन करने का सख्त निर्देश दिया गया है।

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जागरण संवाददाता, जहानाबाद :

कोरोना संक्रमण बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए सवारी गाड़ियों को क्षमता की तुलना में 50 फीसद ही यात्रियों को बैठाने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी नवीन कुमार द्वारा जिले में विशेष अभियान चलाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। डीएम ने कहा कि कार्यस्थल, धार्मिक, शापिग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि के संचालन में विभाग द्वारा जारी नियम कानून को कड़ाई से पालन करना होगा। फूड कोर्ड, सब्जी मंडी, जलपान गृह, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि स्थानों पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थान चिन्हित कर पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल प्रतिनियुक्त करेंगे। जिलाधिकारी कहा कि सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय, कोचिग, कॉलेज, महाविद्यालयों इत्यादि शिक्षण संस्थान से 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे।

सरकारी कार्यालय में अन्य आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा। यह आदेश अप्रैल माह तक के अंत तक अनुपालन किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 15 अप्रैल तक 50 फीसद से अधिक ज्यादा क्षमता किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।


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