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जहानाबाद में आमजनों को स्वच्छ व ताजी मछली खिलाने की कवायद

आमजनों को स्वच्छ व ताजी मछली खिलाने के दिशा में जिला प्रशासन ने कवायद प्रारंभ कर दी है। मुख्यालय तथा सुदूरवर्ती इलाके में अब कम समय में लोगों के पास ताजी मछली उपलब्ध होगा। उक्त बातें जिलाधिकारी नवीन कुमार ने शुक्रवार को कृषि कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री मत्स्य विभाग योजना के तहत लाभुकों को वाहन के चाबी सौंपते के उपरांत हरी झंडी दिखाते हुए कही।

By JagranEdited By: Published: Fri, 08 Jan 2021 10:50 PM (IST)Updated: Fri, 08 Jan 2021 10:50 PM (IST)
जहानाबाद में आमजनों को स्वच्छ व ताजी मछली खिलाने की कवायद
जहानाबाद में आमजनों को स्वच्छ व ताजी मछली खिलाने की कवायद

जहानाबाद । आमजनों को स्वच्छ व ताजी मछली खिलाने के दिशा में जिला प्रशासन ने कवायद प्रारंभ कर दी है। मुख्यालय तथा सुदूरवर्ती इलाके में अब कम समय में लोगों के पास ताजी मछली उपलब्ध होगा। उक्त बातें जिलाधिकारी नवीन कुमार ने शुक्रवार को कृषि कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री मत्स्य विभाग योजना के तहत लाभुकों को वाहन के चाबी सौंपते के उपरांत हरी झंडी दिखाते हुए कही। डीएम ने कहा कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति,जन जाति के लाभुकों एवं मछुआ समिति के सदस्यों को मछली के व्यवसाय के लिए 90 फीसदी अनुदान पर फोरव्हीलर, थ्री-व्हीलर तथा टू-व्हीलर वाहन मुहैया कराई जा रही है। अनुदानित राशि पर मात्सि्यकी विकास एवं मत्स्य विपणन के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर मोपेड -सह- आईस बॉक्स, थ्री व्हीलर एवं फोर व्हीलर की योजना स्वीकृत है। उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं ताजी मछली आमजन को उपलब्ध कराने के लिए योजना कार्यान्वित की जा रही है, ताकि वाहन के माध्यम से मछली के कारोबारियों को ग्रामीण क्षेत्र के बाजारों तक कम समय में मछली पहुंचाने में सहूलियत मिले। उन्होंने कहा कि मोपेड-सह-आईस बॉक्स की कीमत पचास हजार रूपए है लेकिन लाभुक को इसमें 45 हजार अनुदान मिल रहा है। उसी तरह थ्री व्हीलर दो लाख अस्सी हजार में दो लाख 52 हजार तथा फोर व्हीलर की कीमत चार लाख 80 हजार में चार लाख 32 हजार रूपए अनुदान राशि निर्धारित है। छह लाभुकों को मोपेड -सह- आईस बॉक्स एवं दो लाभुक को थ्री व्हीलर मत्स्य पालकों को वितरण किया गया है। डीएम ने कहा कि इससे न केवल मछली का कारोबार का विस्तार होगा बल्कि अनुदान पर वाहन मिलने से मछली के कारोबारियों की आमदनी भी बढ़ जाएगी। इस योजना के लाभ लेने के लिए लाभुको को मत्स्य कार्यालय में निबंधन कराना भी अनिवार्य है। लाभुक को वाहन प्राप्त करने के लिए 10 फीसद राशि पूर्व में मारजिग मनी के रूप में जमा करना पड़ता है। इस मौके पर उपविकास आयुक्त मुकुल कुमार गुप्ता,मत्स्य पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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