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स्कूलों के आगे बिक रहे तम्बाकू उत्पाद

गोपालगंज। सरकारी स्कूलों के सामने पान, गुटखा या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर लगाई गई

By Edited By: Published: Tue, 15 Dec 2015 05:55 PM (IST)Updated: Tue, 15 Dec 2015 05:55 PM (IST)
स्कूलों के आगे बिक रहे तम्बाकू उत्पाद

गोपालगंज। सरकारी स्कूलों के सामने पान, गुटखा या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर लगाई गई रोक यहां बेअसर साबित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की कौन कहे मुख्यालय स्थित स्कूलों के सामने पान-गुटखे धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। सरकारी स्तर पर रोक के बावजूद जिले के शिक्षा अधिकारियों ने राज्य परियोजना निदेशक के आदेशों का अनुपालन करना मुनासिब नहीं समझा है।

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क्या है कानून?

गोपालगंज : एक सर्वे के मुताबिक तेरह से सोलह वर्ष के 54 फीसद किशोर इसी उम्र में पान, गुटखा, खैनी, सिगरेट के लती हो जाते हैं। इस उम्र के किशोरों को इन चीजों का लती होने से रोकने के लिए भारत सरकार ने भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम का प्रावधान किया है। अधिनियम की धारा 6 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के हाथ तम्बाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आदेश का नहीं हो रहा अनुपालन

गोपालगंज : सूत्र बताते हैं कि राज्य स्तर से पिछले दो साल से कानून को कड़ाई से लागू करने के लिए दिशानिर्देश पर अमल का प्रयास किया जा रहा है। बावजूद इसके इस आदेश पर किसी स्तर पर आदेश का अनुपालन होता नहीं दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात तो दूर रही जिला मुख्यालय स्थित राज्यकीयकृत प्राथमिक-मध्य, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के निकट स्थायी दुकानों में धड़ल्ले से पान, गुटखा, सिगरेट, खैनी की बिक्री की जा रही है।


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