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पैक्स प्रबंधक को फोरम ने दिया राशि भुगतान का आदेश

गोपालगंज। जिला उपभोक्ता फोरम ने सदर प्रखंड के मानिकपुर पैक्स प्रबंधक की सेवा में त्रुटि पाते हुए सात प्रतिशत ब्याज के साथ जमा की गई राशि 38500 रुपये का भुगतान आवेदक को करने का आदेश दिया है। फोरम ने पैक्स प्रबंधक पर शारीरिक व मानसिक क्षति के लिए दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए मानिकपुर पैक्स अध्यक्ष रामकिशुन यादव की सेवा में कोई त्रुटि नहीं पाते हुए उन्हें इस मामले से मुक्त कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 17 Nov 2019 07:02 PM (IST)Updated: Mon, 18 Nov 2019 06:12 AM (IST)
पैक्स प्रबंधक को फोरम ने दिया राशि भुगतान का आदेश
पैक्स प्रबंधक को फोरम ने दिया राशि भुगतान का आदेश

गोपालगंज। जिला उपभोक्ता फोरम ने सदर प्रखंड के मानिकपुर पैक्स प्रबंधक की सेवा में त्रुटि पाते हुए सात प्रतिशत ब्याज के साथ जमा की गई राशि 38,500 रुपये का भुगतान आवेदक को करने का आदेश दिया है। फोरम ने पैक्स प्रबंधक पर शारीरिक व मानसिक क्षति के लिए दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए मानिकपुर पैक्स अध्यक्ष रामकिशुन यादव की सेवा में कोई त्रुटि नहीं पाते हुए उन्हें इस मामले से मुक्त कर दिया।

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जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के काकड़कुंड गांव की सिपाही यादव ने मानिकपुर पैक्स में 38,500 रुपया जमा किया था। पैसों की जरुरत पड़ने के बाद सिपाही यादव जब पैसों की निकासी के लिए पैक्स में गए तो पैक्स प्रबंधक ने उसके जमा पैसों का वापस करने से इन्कार कर दिया। आखिर में उन्होंने वर्ष 2018 में उपभोक्ता फोरम में पैक्स प्रबंधक जितेंद्र यादव तथा व पैक्स अध्यक्ष रामकिशुन यादव सहित तीन लोगों के विरुद्ध वाद दाखिल किया। वाद की सुनवाई पूरी होने के बाद फोरम ने पैक्स प्रबंधक जितेंद्र यादव की सेवा में त्रुटि पाते हुए उन्हें 45 दिन के अंदर सात प्रतिशत ब्याज के साथ आवेदक को 38,500 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही पैक्स प्रबंधक पर आर्थिक व शारीरिक क्षति के लिए दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।


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