स्कूल जा रही छात्रा का अपहरण कर किया था गंदा काम, रोहतास जिले के दरिंदे को दस वर्ष की सजा
रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म मामले के दोषी को दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना पांच साल पहले की है। स्कूल जा रही छात्रा के साथ वहशी ने घटना को अंजाम दिया था।
सासाराम (रोहतास), जागरण संवाददाता। पांच साल पूर्व करगहर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे छह धृति जसलीन शर्मा की अदालत ने मंगलवार को दोषी धनजी नोनिया उर्फ धनबाबू नोनिया दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। करगहर थाना में दर्ज उक्त मामले का ट्रायल पॉक्सो के विशेष न्यायालय में चल रहा था।
स्कूल जा रही थी बच्ची तभी कर लिया था अपहरण
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 12 जनवरी 2016 को सुबह की घटना है। बच्ची स्कूल जा रही थी। रास्ते में धनजी नोनिया ने उसे अगवा कर लिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में दोषी को पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।
दहेज हत्या में पति समेत तीन दोषी करार, 25 को होगी सजा
चार साल पुराने दहेज हत्या के एक मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए एडीजे 19 पुनीत मालवीय की अदालत ने पति एवं सास-ससुर को दोषी ठहराया है। सजा 25 को सुनाई जाएगी। अपर लोक अभियोजक राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि करगहर थाना में दर्ज दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने करगहर थाना के बभनी निवासी पति मनोज राम, ससुर लक्ष्मण राम व सास मराची देवी को दोषी करार दिया है।
2015 में हुई थी शादी, 17 में हत्या
बताया कि मनोज राम की शादी साल 2015 में रोहतास थाना क्षेत्र के सुन्दरगंज निवासी कृष्णा राम की पुत्री ममता से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज में पचास हजार रुपये सोने की चेन व अंगूठी नहीं मिलने के कारण उक्त अभियुक्त एवं उसके परिवार वाले हमेशा ममता को मारपीट करते रहते थे।इसी क्रम में 19 मई 2017 को ममता की उसके ससुराल वालों ने जहर खिलाकर हत्या कर दिया था। मामले की प्राथमिकी मृतका के पिता ने करगहर थाना में दर्ज कराई थी। कोर्ट ने उक्त मामले अभियुक्तों को दोषी पाया है।बताते चलें कि कोर्ट 25 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी।