औरंगाबाद में किसान चौपाल में बोले विशेषज्ञ, भूमि मालिक और बटाईदार दोनों के लिए लाभदायक है कृषि कानून
भारत सरकार (Central Government) द्वारा लागू किया गया कृषि कानून (New Agriculture Act) बिहार के किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। इस कानून से भूमि के मालिक तथा बटाई पर खेती जोतने वाले दोनों को काफी फायदा होगा। यह बात औरंगाबाद में यहां जानें किसने कही।
गया/दाउदनगर/औरंगाबाद, जेएनएन। भारत सरकार (Central Government) द्वारा लागू किया गया कृषि कानून (New Agriculture Act) बिहार के किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। इस कानून से भूमि के मालिक तथा बटाई पर खेती जोतने वाले दोनों को काफी फायदा होगा। बटाई पर खेत जोतने वाले किसान कम से कम 10 वर्षों तक बटाई पर खेती लिखित तौर पर लेकर खेती कर सकते हैं। उनको बार-बार खेती छीने जाने का डर नहीं रहेगा तथा सरकार से मिलने वाली सहायता भी बटाईदार किसान ले सकते हैं। यह बात कृषि समन्वयक डॉ. संजय कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ किसान खेत मालिक को यह डर नहीं रहेगा कि उनकी जमीन को जोतने वाला कब्जा कर लेगा। किसान लीज खत्म होने के बाद अपनी जमीन आसानी से वापस ले सकता है। कहा कि बिहार के किसान अपने उत्पाद जैसे धान, गेहूं, मक्का आदि को देश के अंदर किसी भी राज्य में ले जाकर बेच सकते हैं। इसके लिए उनको कोई शुल्क नहीं देना होगा। बिहार के धान को बिचौलिए किसान सस्ते दाम पर बेचते हैं।
अंकोढ़ा में किसान चौपाल का आयोजन
दाउदनगर प्रखंड के अंकोढ़ा पंचायत के ग्राम शंकर बिगहा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में रविवार को किसान चौपाल का आयोजन किया गया। उद्घाटन वार्ड सदस्य द्वारा किया गया। तकनीकी प्रबंधक से उद्यान अधिकारी अमरनाथ कुमार कृषि समन्वयक धर्मेंद्र कुमार, अमित कुमार, सहायक तकनीकी प्रबंधक रविरंजन कुमार एवं महिमा कुमारी उपस्थित रहे। किसानों को कृषि करने के तरीके के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि कैसे खेती करना है। कैसे क्या करने से लाभ होगा। अभी प्रखंड में किसान चौपाल का दौर चल रहा है। सभी पंचायत में किसान चौपाल लगाया जाना है।