Move to Jagran APP

चेयरमैन ने सख्‍त लहजे में कहा, शिया वक्‍फ बोर्ड की संपत्ति से कब्‍जा हटाने को कदम उठाएगा बोर्ड

औरंगाबाद में शिया वक्‍फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्‍जे को हटाने की दिशा में चेयरमैन ने सख्‍त आदेश दिया है। चेयरमैन ने कहा है कि वक्‍फ की संपत्ति से हर हाल में कब्‍जा हटाया जाएगा। इसे बर्दाश्‍त नहीं किया जाएगा।

By Vyas ChandraEdited By: Published: Wed, 21 Apr 2021 08:45 AM (IST)Updated: Wed, 21 Apr 2021 08:45 AM (IST)
चेयरमैन ने सख्‍त लहजे में कहा, शिया वक्‍फ बोर्ड की संपत्ति से कब्‍जा हटाने को कदम उठाएगा बोर्ड
वक्‍फ बोर्ड की जमीन का जायजा लेने पहुंचे चेयरमैन। जागरण

रफीगंज (औरंगाबाद), संवाद सूत्र। रफीगंज स्टेशन रोड के नजदीक शिया वक्‍फ बोर्ड की जमीन पर को कुछ लोग कब्‍जा करके मोटी रकम लेकर बेच रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष बबलू मासूमी के हस्तक्षेप के बाद बोर्ड की संपत्ति के निबंधन पर रोक लगाई गई थी। अंचलाधिकारी रफीगंज की जांच रिपोर्ट में बताया गया कि उक्त खाता प्लॉट में लगभग 72 लोगों के नाम जमाबंदी चल रही है। इस जांच प्रतिवेदन के आलोक में बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने (पत्रांक-106/गया/242 दिनांक-29/05/2018) अंचलाधिकारी को बताया था कि वक़्फ़ अधिनियम 1955 के संशोधित अधिनियम 2013 की धारा-52(A) के तहत अतिक्रमण, खरीद, बिक्री, स्थांतरण, लीज या जमाबंदी नही किया जा सकता है का सुझाव दिया था। इसमें जमाबंदी रद करने को कहा गया था।

loksabha election banner

अवैध निर्माण पर रोक लगाने का दिया था निर्देश

वक़्फ़ की संपत्ति पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य पर रोक के लिए बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार स्टेट शिया वक़्फ़ बोर्ड (पत्रांक-106/गया/419) ने जिला पदाधिकारी सह वक़्फ़ सर्वेक्षण आयुक्त औरंगाबाद, अनुमंडल पदाधिकारी औरंगाबाद, उपसमाहर्ता औरंगाबाद, भूमि सुधार उपसमाहर्ता सह सहायक वक़्फ़ सर्वेक्षण आयुक्त औरंगाबाद,ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी औरंगाबाद,अंचलाधिकारी रफीगंज एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत रफीगंज को पत्र लिखा है। लेकिन रोक के बावजूद निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है।

अध्‍यक्ष ने अधिकारियों के साथ ही जमीन की जांच

पुन: अवैध निर्माण की सूचना पर मंगलवार को शिया वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास, अंचल अधिकारी अवधेश कुमार सिंह एवं थानाध्यक्ष मुकेश भगत ने व्फ्त की भूमि का निरिक्षण किया। अध्यक्ष ने बताया कि मीर शफ़ायत हुसैन ने 1922 में उक्त सम्पत्ति को वक़्फ़ कर दिया था। जिला पदाधिकारी ने जांच रिपोर्ट बोर्ड को भेज दी है। संपत्ति रिकवरी की प्रक्रिया चल रही है। सीओ को जमीन चिह्नित कर निशान देने का निर्देश दिया गया है। अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उस पर क्रिमिनल केस दर्ज करवाया जाएगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा माफिया और रसूखदार व्यक्ति हो बोर्ड की सम्पत्ति हड़पने का प्रयास करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।अधिवक्ता नुरुल होदा खां, वार्ड पार्षद कमर परवेज, पूर्व जिला पार्षद अरविंद यादव, अब्दुल्लाह सिद्दीकी, मो शायक अहमद खां उर्फ सम्मू खां, शाह फैजल उर्फ चंचलजी, मो जिशान, ईशा कुरैशी उपस्थित रहे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.