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जानलेवा हमला मामले में दो भाइयों को दस-दस वर्ष की सश्रम कारावास, बच्‍चों के विवाद में हुई थी घटना

कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में दो भाइयों पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में दो भाइयों को दस-दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। बच्‍चों के विवाद में घटना को अंजाम दिया गया था।

By Vyas ChandraEdited By: Published: Sat, 17 Apr 2021 07:52 AM (IST)Updated: Sat, 17 Apr 2021 07:52 AM (IST)
जानलेवा हमला मामले में दो भाइयों को दस-दस वर्ष की सश्रम कारावास, बच्‍चों के विवाद में हुई थी घटना
जानलेवा हमला मामले में दस-दस वर्ष की कारावास। प्रतीकात्‍मक फोटो

भभुआ (कैमूर), जागरण संवाददाता। जिला व्यवहार न्यायालय में एडीजे तीन राजेश कुमार शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को जानलेवा हमला के प्रयास मामले में दो सगे भाइयों को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वालों में मोहनियां थाना क्षेत्र के पांडेय पिपरा गांव निवासी स्व. शिवगोविंद पांडेय के पुत्र राजमोहन पांडेय व श्रीमोहन पांडेय शामिल हैं।

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दो भाइयों पर किया था जानलेवा हमला

इस मामले में अपर लोक अभियोजक सच्चिदानंद राय ने बताया कि इस केस का सूचक अक्षयवर पांडेय था। उसने मामला दर्ज कराया था। बताया कि दिनांक पांच जनवरी 2014 को 11 बजे दिन में वह अपने दरवाजे पर  भाई अनिल पांडेय के साथ था। तभी राजमोहन पांडेय, श्रीमोहन पांडेय आदि लाठी गड़ांसा लेकर आए और गाली-गलौज करने लगे। इसका विरोध किया तब आरोपितों ने दोनों भाइयों को मारना-पीटना शुरू कर दिया। उनपर लाठी-गंड़ासे से हमला कर दिया गया। इसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए।

बच्‍चों के विवाद में दिया घटना को अंजाम

घटना का कारण है कि पूर्व में बच्चों को लेकर विवाद हुआ था। तब मामला शांत हो गया था। लेकिन आरोपितो ने इसी बात को लेकर खुन्‍नस पाल रखी थी। इसी को लेकर उनलोगों ने घटना को अंजाम दिया। इस मामले में मोहनियां थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अशोक राय थे।


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