Move to Jagran APP

राज्य सूचना आयोग ने पंचायत सचिव पर लगाया 25 हजार जुर्माना, रोहतास जिले का है मामला

रोहतास जिले के काराकाट में शिक्षक नियेाजन से संबंधित सूचना समय से नहीं देने के मामले में राज्‍य सूचना आयोग ने काराकाट के पंचायत सचिव को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उनके वेतन से दो समान किस्‍तों में यह राशि वसूली जाएगी।

By Vyas ChandraEdited By: Published: Fri, 05 Mar 2021 04:11 PM (IST)Updated: Fri, 05 Mar 2021 04:11 PM (IST)
राज्य सूचना आयोग ने पंचायत सचिव पर लगाया 25 हजार जुर्माना, रोहतास जिले का है मामला
समय से सूचना नहीं देने पर लगा जुर्माना। प्रतीकात्‍मक फोटो

संवाद सहयोगी, बिक्रमगंज (रोहतास)। राज्य सूचना आयोग ने समय से सूचना उपलब्‍ध नहीं कराने पर काराकाट के पंचायत सचिव पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने यह आदेश बिक्रमगंज के मनबोध नगर निवासी धर्मेंद्र कुमार सिंह के परिवाद की सुनवाई करते हुए दिया है।

loksabha election banner

शिक्षक नियोजन के संबंध में मांगी थी जानकारी

परिवादी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी काराकाट से काराकाट पंचायत के एक शिक्षक नियोजन से संबंधित कागजात की मांग 07 सितंबर 2018 को की थी। सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रथम अपील 1 नवंबर 2018 को अपीलीय पदाधिकारी सह बिक्रमगंज के अनुमंडल पदाधिकारी से की। इसके बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं होने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में परिवाद (वाद संख्या ए 2578/ 2019) दर्ज कराया था। इसके बाद आयोग ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है।

दो समान किस्‍तों में वेतन से कटेगी राशि

आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि सूचना देने में अनावश्यक विलंब का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है । ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि संबंधित पंचायत सचिव ने जानबूझकर एवं दुर्भावनापूर्वक आवेदक को सूचना प्रदान नहीं किया। ना आयोग के निर्देश के बावजूद प्रभार प्रतिवेदन के क्रमांक 57 पर प्राप्त शिक्षक नियोजन फाइल को इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में पंचायत सचिव बलिराम सिंह पर धारा 20 (1 ) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह पंचायत सचिव के वेतन से दो समान मासिक किस्तों में वसूली जाएगी। आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी काराकाट तथा कोषागार पदाधिकारी रोहतास को भेज कर अर्थ दंड की राशि संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी के वेतन से करते हुए उसे सूचना का अधिकार अधिनियम के निर्धारित हेड में जमा किया जाना सुनिश्चित कराने को कहा गया है। अगली सुनवाई 1 अप्रैल 2021 को होगी ।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.