Residential Certificate: अब फोटोयुक्त दिया जाएगा आवासीय प्रमाणपत्र, इस तरह से करना होगा आवेदन
अब आरटीपीएस से फोटोयुक्त आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन की सुविधा होगी। प्रपत्र में भरनी होगी सभी जानकारी और फोटो संलग्न करना होगा।
जागरण संवाददाता, भभुआ (कैमूर)। अब आवासीय पहचान पत्र (Residential Certificate) भी फोटोयुक्त होगा। जल्द ही लोगों को इसकी सुविधा मिलने लगेगी। इसके लिए आनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसको लेकर सरकार के संयुक्त सचिव ने पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश जारी किया है। इससे आवासीय प्रमाणपत्र के नाम पर चल रही अनियमितताओं पर भी लगाम लग सकेगा।
आधार पंजीयन में होती है असुविधा
जारी पत्र में बताया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of Indian) ने आधार (ADHAR) पंजीकरण एवं पता सत्यापन के लिए साक्ष्य के रूप में आवासीय प्रमाण पत्र को भी एक दस्तावेज के रूप में शामिल किया है। लेकिन राज्य सरकार के विभिन्न अंचलों में निर्गत आवासीय प्रमाण पत्रों में प्रमाणपत्र धारक का फोटो नहीं रहने से सत्यापन में कठिनाई होती है। वैसे तो आरटीपीएस के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए स्व अभिप्रमाणित फोटो लगाए जाने की व्यवस्था पूर्व से ही लागू है। इसके लिए सभी अंचलों में वेबकैम व स्कैनर की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके आलोक में अब फोटोयुक्त प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आफलाइन व आनलाइन दोनों तरह के आवेदन में यह सुविधा रहेगी।
पता और पिनकोड के साथ देनी होगी तस्वीर भी
आॅफलाइन आवेदन करते समय आवेदन के विहित प्रपत्र में अपना संपूर्ण पता, पिन कोड के साथ प्रपत्र के दाईं ओर शीर्ष पर अपना स्व अभिप्रमाणित फोटो संलग्न करना होगा। पूर्ण रूप से भरा आवेदन अंचल के आरटीपीएस काउंटर पर आवेदक को जमा करना होगा। काउंटर कर्मी आवेदन के साथ संलग्न फोटो को स्कैन कर उस फोटो को आवासीय प्रमाण पत्र में दाईं ओर शीर्ष पर अंकित करेगा।
आवेदन के दस दिनों के बाद निर्गत होगा प्रमाणपत्र
इसी तरह आॅनलाइन आवेदन में आवेदक अपना संपूर्ण पता, पिन कोड और आवेदन के साथ स्व अभिप्रमाणित फोटो संलग्न कर आरटीपीएस के पोर्टल पर अपलोड करेगा। प्रमाण पत्र के लिए दिए गए आवेदन की जांच पदाधिकारी या कर्मचारी करेंगे। इस पत्र के निर्गमन के दस दिनों के बाद आरटीपीएस के अंतर्गत आवासीय पता पिन कोड सहित एवं फोटो युक्त आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। संयुक्त सचिव ने जिले के पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि उक्त व्यवस्था की जानकारी सभी प्राधिकारों को दी जाए तथा इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित कराया जाए।