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रोहतास न्‍यायालय परिसर में अब आमलोग नहीं ले जा सकेंगे गाड़ी, अधिवक्‍ताओं के लिए भी है रोक

रोहतास के जिला न्‍यायालय परिसर के गेट पर बीते दिनों हुए हंगामे के बाद अब व्‍यवस्‍था बदल दी गई है। कोर्ट परिसर में केवल न्‍यायाधीशों और कोर्ट कर्मियाें के वाहनों काे ही प्रवेश मिलेगा। अन्‍य लोगों की गाड़ी बाहर ही पार्क रहेगी।

By Vyas ChandraEdited By: Published: Sat, 16 Jan 2021 10:46 AM (IST)Updated: Sat, 16 Jan 2021 01:03 PM (IST)
रोहतास के न्‍यायालय का प्रवेश द्वार। जागरण आर्काइव

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। तीन दिन पूर्व सिविल कोर्ट (Civil Court) के मुख्य द्वार स्‍वजनों के हंगामा मचाए जाने के बाद न्यायालय प्रशासन (Court Administration) पूरी तरह से सख्त हो गया है। शुक्रवार से कोर्ट की सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया गया है। परिसर के अंदर सिर्फ जज व न्यायालय कर्मियों के वाहनों के आने-जाने की अनुमति होगी। यहां तक कि अब अधिवक्ताओं के वाहन भी परिसर के अंदर नहीं जा सकेंगे। हालांकि वाहन के अंदर प्रवेश पर रोक लगाए जाने का कुछ अधिवक्ताओं ने विरोध भी जताया, परंतु सुरक्षा का हवाला दे मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उनके वाहन को अंदर नहीं जाने दिया।

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फौकानिया परीक्षा में पकड़ी गई छात्राओं के स्‍वजनों ने किया था हंगामा

जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय स्थित चार केंद्रों पर आयोजित मौलवी फोकानिया परीक्षा के दौरान रमा रानी जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केंद्र पर दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रही छह लड़कियों को पकड़ा गया था। उन्‍हें बुधवार को पेशी के लिए कोर्ट लाने के क्रम में मुख्य द्वार पर स्‍वजनों ने हंगामा कर दिया था। उन्हें छुड़ानेे की कोशिश की थी। स्थिति को बेकाबू होते देख सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ा था। इसके बाद कोर्ट की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल को देखते हुए न्यायालय प्रशासन ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया व कोर्ट कैंपस में सिर्फ न्यायिक पदाधिकारियों व कर्मियों के वाहन को जाने की अनुमति दी।

कोर्ट के कर्मियों के लिए आइकार्ड साथ रखना अनिवार्य

साथ ही कर्मियों को आइकार्ड साथ रखने व मास्क पहनकर ही ड्यूटी पर रहने का निर्देश दिया गया है।इधर अधिवक्‍ताओं का कहना है कि इस आदेश से वाहनों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। हमारी गाड़‍ियों की सुरक्षा कैसे होगी। बाहर लगाने पर चोरी होंगी तो कौन जिम्‍मेदार होगा। उनलोगों ने कहा कि यह उचित निर्णय नहीं है।


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