विवाह निबंधन प्रक्रिया जटिल, दो वर्ष में 245 जोड़ी का निबंधन
-रजिस्ट्री ऑफिस से निशुल्क फॉर्म लेने के बाद लगते हैं तीस दिन कई साथ ही दस्तावेज की भी मांग -अधिकांश विदेश जाने वालों ने कराए हैं निबंधन -प्रमाण पत्र मिलने के बाद शादी को सरकारी मान्यता ------------ -300 रुपये खर्च होते हैं रजिस्ट्रेशन कराने में -21 वर्ष का हो युवक युवती की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए --------- जागरण संवाददाता गया
गया। सरकार ने वैवाहिक जीवन शुरू करने वाले युगल जोड़ी को निबंधन कराना अनिवार्य किया है ताकि प्रत्येक वर्ष होने वाले शादी का हिसाब-किताब रखा जा सके। लेकिन विवाह निबंधन प्रक्रिया काफी जटिल है। निबंधन में 30 दिनों से अधिक समय लगते हैं। इस जटिल प्रक्रिया के कारण ही युगल जोड़ी निबंधन नहीं करा पाते हैं। साथ ही कई दस्तावेज की भी मांग जाते हैं।
सरकारी आंकड़े के अनुसार, दो वर्ष में मात्र 245 जोड़ी का ही निबंधन कराया गया है। इनमें अधिकांश विदेश जाने वाले युगल जोड़ी शामिल हैं।
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कहां होता है शादी का निबंधन
विवाह का रजिस्ट्रेशन (निबंधन) कराने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है। विवाह का निबंधन गया जिला मुख्यालय स्थिति रजिस्ट्री ऑफिस (जिला अपर निबंधन कार्यालय) में होता है। यहां कार्य दिवस में अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के समय युगल जोड़ी को उपस्थित रहना अनिवार्य है। पंजीयन के लिए आवेदन जमा होने के बाद उस युगल जोड़ी को पुन: 30 दिनों के बाद रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित होना होगा। तभी उन्हें विवाह प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रमाण पत्र मिलने के बाद उस जोड़ी को सरकारी मान्यता प्राप्त हो जाएगा।
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आवेदन के साथ 100 एवं प्रमाण पत्र के वक्त 200 रुपये का भुगतान
वैवाहिक निबंधन के लिए राज्य सरकार ने शुल्क निर्धारित कर रखा है। आवेदन के साथ युगल जोड़ी को 100 रुपये नकद भुगतान करना होगा। 30 दिन बाद जब उन्हें विवाह प्रमाण पत्र लेने के लिए बुलाया जाएगा तो पुन: 200 रुपये जमा करने होंगे। इस तरह रजिस्ट्रेशन कराने में कुल 300 रुपये खर्च होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्री ऑफिस से फॉर्म नि:शुल्क दिया जा जाता है।
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कौन-कौन दस्तावेज जरूरी
-आवेदन फॉर्म तीन प्रति में
-युवक-युवती के तीन-तीन पासपोर्ट साइज फोटो
-रजिस्ट्रेशन के वक्त युवक की उम्र 21 वर्ष हो
-युवती की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।
-दोनों के उम्र के सत्यापन के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट
-दोनों का आवासीय सत्यापन के लिए आवासीय प्रमाण पत्र अति आवश्यक है। (किसी एक का पता लोकल होना चाहिए)
-100-100 रुपये के स्टांप पर दोनों के शपथ पत्र
-तीन गवाह (तीनों शिक्षित हो और उनका पासपोर्ट साइज फोटो)
-तीनों गवाह के आवासीय प्रमाणपत्र (वोटर कार्ड/आधार कार्ड)
-आधार कार्ड एवं आवासीय प्रमाण पत्र देना अति आवश्यक
-सभी प्रूफ देना एवं स्वअभिप्रमाणित होना अति आवश्यक
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प्रत्येक युगल जोड़ी को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। आधार कार्ड अनिवार्य है, उसी तरह विवाह प्रमाण पत्र भी जरूरी है। जो शादी के उपरांत विदेश जाते हैं, उन्हें सरकारी संस्थान में विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर वीजा दिया जाता है। कागजी कार्रवाई को पूरा करने में असुविधा जरूर होती है। चूंकि जांच-पड़ताल की जाती है। इसलिए विलंब से विवाह प्रमाण पत्र दिया जाता है।
रीवा चौधरी, जिला अवर निबंधन पदाधिकारी, गया