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गया: अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उम्रकैद की सजा, पीड़िता को 4 लाख हर्जाना देने का भी आदेश

अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित को गया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष पोक्सो न्यायाधीश नीरज कुमार ने शनिवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाई गई।

By Prashant Kumar PandeyEdited By: Published: Sat, 15 Jan 2022 03:50 PM (IST)Updated: Sat, 15 Jan 2022 03:50 PM (IST)
गया: अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उम्रकैद की सजा, पीड़िता को 4 लाख हर्जाना देने का भी आदेश
गया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा सुनाते, जज की सांकेतिक तस्वीर

 जागरण संवाददाता, गया: अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित को गया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष पोक्सो न्यायाधीश नीरज कुमार ने शनिवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाई गई। इस संबंध में पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि घटना गया जिले के रोशनगंज थाना क्षेत्र की है। 

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पीड़िता का बयान धारा 164 के तहत न्यायालय में कराया गया

पीड़िता के पिता ने कमलदेव कुमार के विरुद्ध 12 जुलाई 2017 को रोशनगंज थाना में मामला दर्ज कराया था। जिसमें उसने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी बांकेबाजार प्रखंड कार्यालय इलाके के एक मकान में किराए पर रह कर पढ़ाई-लिखाई करती थी। कमल देव कुमार की बहन और उसकी बेटी आपस मे दोस्त थी। जिस कारण कमलदेव हमेशा कमरे में आया-जाया करता था। एक दिन उसकी बेटी को वह बहला-फुसलाकर ले भागा। जिसके बाद इस बात की जानकारी रोशनगंज थाना को दी थी। पुलिस ने घटना को नाबालिग का अपहरण मानते हुए कांड दर्ज किया था। उसके कुछ दिन बाद लड़की किसी तरह घर आई और घरवालों को सारी जानकारी दी। पीड़िता का बयान धारा 164 के तहत न्यायालय में कराया गया।

धारा 376 एवं पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई

अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने यौन शोषण धारा 376 एवं पोक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त कमल देव कुमार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त को 14 जुलाई 2017 को न्यायिक हिरासत में गया केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था, तब से वह गया जेल में बंद है। ट्रायल के दरमियान अभियोजन की ओर से गवाहों की गवाही न्यायालय के समक्ष कराई गई। सभी ने घटना का समर्थन किया था।

पीड़िता को 4 लाख रुपये हर्जाना देने का भी आदेश

 उन्होंने बताया कि सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए विशेष पोक्सो न्यायाधीश नीरज कुमार ने अभियुक्त कमल देव कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में 6 साल की साधारण सजा अतिरिक्त होगी। साथ ही पीड़िता को 4 लाख रुपये हर्जाना देने का भी आदेश दिया है। यह पूरी कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई है। अभियुक्त कमल कुमार की पेशी भी गया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई।


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