नवादा में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में एससी-एसटी एक्ट के प्रति किया जागरूक, जानें प्रावधान
एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मामलों में पीड़ितों को राहत राशि प्रदान करने का प्रावधान है। जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज करने पर एक लाख रुपये अनुसूचित वर्ग की महिला के साथ गाली-गलौज करने पर दो लाख रुपये दुष्कर्म पीड़िता को पांच लाख रुपये सहित अन्य प्रावधान है।
संवाद सहयोगी, नवादा : सदर अनुमंडल कार्यालय में शुक्रवार को अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अनुमंडल स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी उमेश कुमार भारती ने की। बैठक में अधिनियम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा और समीक्षा की गई। चर्चा में बताया गया कि एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मामलों में पीड़ितों को राहत राशि प्रदान करने का प्रावधान है। जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज करने पर एक लाख रुपये, अनुसूचित वर्ग की महिला के साथ गाली-गलौज करने पर दो लाख रुपये, दुष्कर्म पीड़िता को पांच लाख रुपये, सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को आठ लाख 25 हजार रुपये, हत्या होने पर आठ लाख 25 हजार रुपये मुआवजे का प्रावधान है। यह राशि अलग-अलग किस्तों में दी जाती है।
नवादा सदर अनुमंडल अंतर्गत 180 मामलों में आरोप पत्र लंबित
समीक्षा के क्रम में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2021 में एसपी कार्यालय से 93 मामलों की अनुशंसा प्राप्त हुई है, जिसके आलोक में 64 का भुगतान कर दिया गया, शेष को भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। नवादा सदर अनुमंडल अंतर्गत 180 मामलों में आरोप पत्र लंबित है, फलस्वरुप द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है। वहीं विशेष लोक अभियोजक द्वारा गवाहों और पीड़ितों के न्यायालय में उपस्थिति संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, जिसके चलते यात्रा भत्ता एवं दैनिक पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा सका है।
यथाशीघ्र भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश
सदर एसडीएम ने ससमय पीड़ितों को सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसे गंभीरता से लेते हुए काम करें। जिन पीड़ितों को राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है, उसे लंबित नहीं रखें। यथाशीघ्र भुगतान की प्रक्रिया पूरी करें। मौके पर कई अधिकारी व समिति के सदस्य उपस्थित रहे।