Nawada News: अजा-अजजा लोगों को मिले अत्याचार निवारण कानून की जानकारी, बैठक में एसडीओ ने दिए निर्देश
नवादा जिले के रजौली अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ चंद्रशेखर आजाद ने अनुमंडलस्तरीय एससी एसटी अत्याचार निवारण समिति की बैठक की। इसमें कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा की गई। कहा गया कि इससे लोगों को अवगत कराएं।
संसू, रजौली (नवादा)। अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय एससी एसटी अत्याचार निवारण समिति के साथ बैठक की गई। इसमें कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा की गई। कहा गया कि कानून के संबंध में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिलना चाहिए। बैठक में दंडाधिकारी अखिलेश्वर शर्मा के साथ अंचलाधिकारी अनील प्रसाद मौजूद थे।
एसडीओ चंद्रशेखर आजाद ने अत्याचार निवारण समिति के सदस्यों को बताया कि एससी-एसटी को अत्याचार से बचाने के लिए अधिनियम है। इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानना चाहिए। इसमें ऐसे प्रावधान हैं जिसका फायदा उठाना चाहिए। बैठक में बताया गया कि जब किसी भी एससी-एसटी सदस्यों का गैर एससी-एसटी के लोगों द्वारा हत्या की जाती है, तो उसे त्वरित आठ लाख पच्चीस हजार रुपये मुआवजे के तौर पर प्रावधान है। लेकिन इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है।
सवा आठ लाख रुपये मुआवजे का है प्रावधान
उन्होंने बताया कि इस तरह के मामलों में प्राथमिकी तो दर्ज होती हीं है ।लेकिन कल्याण विभाग की ओर से आठ लाख पच्चीस हजार रूपये मुआवजे की तौर पर दी जाती है। इसमें एससी-एसटी की हत्या पर पोस्टमार्टम होने के त्वरित बाद 50 फीसद राशि स्वजन को दी जाती है। उसके बाद 50 फीसद राशि तब दी जाती है जब चार्जशीट जमा की जाती है। एसडीओ ने बताया कि इस तरह की बैठक जिला स्तर कमेटी के साथ भी अक्सर होती है। अनुमंडल स्तरीय कमेटी के सदस्यों में अनुमंडल पदाधिकारी, एसडीपीओ के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी शामिल रहते हैं। एससी एसटी अत्याचार अधिनियम कमेटी में कुल 8 लोग मेंबर के रूप में होते हैं। इसमें दो गैर एससी एसटी एवं एससी एसटी के लोग मेंबर के रूप में शामिल रहते हैं। इस दौरान एससी एसटी मेंबर सिरदला के खनपुरा मुखिया मुन्नी देवी, गोविंदपुर मुखिया अफरोजा खातून, कैरीखाप की एससी एसटी महिला सुनीता देवी के साथ अन्य कमेटी के लोग मौजूद थे।