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फतेहपुर में नाबालिग के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म, मामला दर्ज, गया में आज से चलेगा फिजिकल कोर्ट

गया जिले में मंगलवार को एक और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया है। यह मामला महिला थाना में दर्ज हुई है। घटना जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र की है। बताया गया कि पीडि़ता नाबालिग है। वह फतेहपुर थाना क्षेत्र में अपने घर में सोई हुई थी।

By Sumita JaiswalEdited By: Published: Wed, 25 Aug 2021 09:59 AM (IST)Updated: Wed, 25 Aug 2021 01:30 PM (IST)
फतेहपुर में नाबालिग के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म, मामला दर्ज, गया में आज से चलेगा फिजिकल कोर्ट
गया में नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म, सांकेतिक तस्‍वीर।

जागरण संवाददाता, गया: गया जिले में मंगलवार को एक और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया है। यह मामला महिला थाना में दर्ज किया गया है। घटना जिले के  फतेहपुर थाना क्षेत्र की है। बताया गया कि पीडि़ता नाबालिग है। वह फतेहपुर थाना क्षेत्र में अपने घर में सोई हुई थी। गांव के ही एक युवक द्वारा घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म जैसी घृणित कार्य किया गया। नाबालिग के हल्ला करने के बाद स्वजनों की नींद खुली। हल्ला करने के बाद आरोपित अंधेरा का फायदा उठाकर फरार हो गया।

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महिला थानाध्यक्ष रवि रंजना ने बताया कि पीडि़ता की उम्र करीब 15 वर्ष है। पीडि़ता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि भादवि की धारा 376, पोस्को एक्ट, एससी-एसटी के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में गांव के ही राहुल कुमार को आरोपित किया गया है। बुधवार को पीडि़ता का मेडिकल जांच प्रभावती अस्पताल व गया कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज कराया जाएगा।

आज से चलेगा गया में फिजिकल कोर्ट

आज बुधवार, 25 अगस्‍त से गया कोर्ट के कार्य प्रणाली में बदलाव किया गया है। अब गया कोर्ट फिजिकल भी चलेगी। इस आशय का आदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय से जारी किया गया है। इसकी सूचना बार एसोसिएशन को दी गई है। जारी आदेश में कहा गया है कि बीते 1 जून से केवल वर्चुअल कोर्ट का संचालन हो र हा था। अब बुधवार यानि 25 अगस्त से वर्चुअल और फिजिकल कोर्ट का संचालन होगा। लेकिन कोविड-19 के गाइड लाइन का अनुपालन सभी अधिवक्ता व उनके कर्मी को करना है। अनाधिकृत व्यक्ति की प्रवेश नहीं होगी। न्यायालय परिसर में आने वाले सभी अधिवक्ता, उनके कर्मी के साथ-साथ न्यायिक सेवाओं से जुड़े पदाधिकारी व कर्मी को मास्क पहनकर आने के लिए अनिवार्य किया गया है। साथ ही शारीरिक दूरी का भी पालन करना है। कोर्ट परिसर में भीड़ नहीं लगाना है।


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