सासाराम में होटल संचालकों को शादी की बुकिंग से पहले लेनी होगी थाने की अनुमति, इन नियमों का भी करना होगा पालन
सासाराम में शराबबंदी कानून और कोरोना गाइडलाइन को लेकर प्रशासन एक्टिव है। इस सिलसिले में एसडीएम ने जिले के होटल संचालकों के साथ बैठक की। इस बैठक में होटल के संचालकों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए।
संवाद सहयोगी, डेहरी आनसोन(सासाराम)। जिले में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी सिललिसे में एसडीएम समीर सौरभ ने शहर के सभी होटल, बैंक्वेट हाल व लाज संचालकों को हर हाल में कोरोना गाइडलाइन व शराबबंदी कानून का पालन करने का निर्देश दिया है। इसे लेकर उन्होंने सोमवार को अनुमंडल कार्यालय सभाकक्ष में होटल संचालकों के साथ बैठक की। एसडीएम ने उपस्थित संचालकों को कोरोना गाइडलाइन का हर हाल में अनुपालन करने और ग्राहकों से कराने का निर्देश दिया। कहा कि भोजन करने वाले जगह पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना व कराना सुनिश्चित करें। शराब पीकर कोई कमरे में नहीं ठहरे व कमरे में शराब का सेवन नहीं करे इसे सुनिश्चित करना होगा।
उन्होंने कहा कि वैवाहिक कार्यक्रमों को लेकर थाना स्तर पर शादी-विवाह की अनुमति विवाह के लिए स्थल सुरक्षित कराने आए लोगों को लेना आवश्यक है। संचालक बिना अनुमति के विवाह या अन्य समारोह के लिए बुकिंग नहीं करें। डीजे एवं बारात जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। होटल या लाज में किसी भी स्थिति में शराब पीना व पिलाना प्रतिबंधित है। शादी-विवाह या अन्य समारोह के दौरान भी इसका ध्यान रखना है।
इस तरह की सूचना मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सभी संचालक अपने प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर कोरोना गाइडलाइन एवं शराबबंदी कानून का पालन करने से संबंधित बैनर होर्डिंग लगाना सुनिश्चित करेंगे। सभी होटल, रेस्टोरेंट संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कर्मी कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हों। जिस होटल, लाज या बेंक्वेट हाल में इन नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, उनके संचालक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में होटल रुद्राक्ष, होटल गोविंद इंटरनेशनल, होटल भवानी, होटल रिमझिम, होटल बुद्धा विहार समेत अन्य प्रतिष्ठानों के संचालक उपस्थित थे।