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गया डीएम ने कहा- जिस क्षेत्र में तीन संक्रमित मिलेंगे, वहां 100 मीटर की परिधि में होगा कंटेनमेंट जोन

डीएम अभिषेक सिंह ने कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने को लेकर सख्ती बरतने को कहा है। कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन माइक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाने को कहा है।

By Prashant KumarEdited By: Published: Thu, 08 Apr 2021 05:56 PM (IST)Updated: Fri, 09 Apr 2021 10:12 PM (IST)
गया डीएम ने कहा- जिस क्षेत्र में तीन संक्रमित मिलेंगे, वहां 100 मीटर की परिधि में होगा कंटेनमेंट जोन
गया में कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए दिए गए निर्देश। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

जागरण संवाददाता, गया। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक के आदेश के बाद डीएम अभिषेक सिंह ने कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने को लेकर सख्ती बरतने को कहा है। कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन, माइक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाने को कहा है। जरूरत के अनुसार इन इलाकों में सीमित अवधि के लिए लाॅकडाउन लगाया जाएगा। लाॅकडाउन की अवधि के दौरान अनिवार्य सेवाओं में छूट दी जाएगी।

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कन्टेनमेंट जोन, माइक्रो कन्टेनमेंट जोन को सील करने या लाॅकडाउन लगाने के पूर्व उक्त क्षेत्र में सूचना, नोटिस के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी। ताकि लोग अपनी आजीविका एवं अन्य आवश्यकताओं का प्रबंधन कर लें। इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। वैसे क्षेत्र, जहां 03 या 03 से अधिक घरों में संक्रमित व्यक्ति हैं, उन घरों के 100 मीटर की परिधि में कन्टेनमेन्ट जोन बनेगा। वहां बैरिकेटिंग करते हुए उस क्षेत्र को नियमानुसार सील किया जायेगा। 3 से कम कोविड पाॅजिटिव के मामलों में उस क्षेत्र को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। डीएम ने निर्देश दिया कि नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त, नगर पंचायत क्षेत्र में संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रखंड क्षेत्र में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बैरिकेडिंग का कार्य करवाएं। सभी एसडीओ को निर्देश दिया है कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर कन्टेनमेंट जोन, माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में बैरिकेडिंग/सील के कार्य का अनुश्रवण करेंगे।

कंटेनमेंट जोन में रहने वाले व्यक्तियों की सूची सीओ मेडिकल अफसर को उपलब्ध कराएंगे

सिविल सर्जन काे निर्देश दिया गया है कि कन्टेनमेंट जोन, माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में संक्रमित पाये गये व्यक्तियों के लक्षणिक मामलों की जांच के लिए चिकित्सीय दल, आवश्यक दवा/उपकरण के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करेंगे। नोडल पदाधिकारी, ट्रैकिंग एवं माॅनीटरिंग कोषांग, गया को निर्देश दिया गया कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों का ट्रैकिंग करेंगे। कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में रहने वाले सभी व्यक्तियों की सूची अंचलाधिकारी द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। जो संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क आने वाले तथा कन्टेन्मेंट जोन के सभी व्यक्तियों का शत्-प्रतिशत् कोविड जांच कराना सुनिश्चित करेंगे। आवश्यकतानुसार विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए उक्त इलाके में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल (पुरुष/महिला पुलिस बल) की प्रतिनियुक्ति एसडीओ व एसडीपीओ के स्तर से किया जाएगा। ऐसे क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों को छोड़कर अनावश्यक वाहनों का आवागमन, भीड़ भाड़ एकत्रित ना हो एवं निर्धारित सामाजिक दूरी का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।


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