हत्या के प्रयास में पुत्रों को चार और पिता को दो वर्ष की सजा
जागरण संवाददाता गया
गया । भूमि विवाद में जान से मारने की नियत से किए गए हमले में पिता एवं दो पुत्र को न्यायालय द्वारा सोमवार को सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगम सिंह ने अभियुक्त सुनील कुमार यादव एवं अनिल कुमार यादव को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पिता रामअवतार यादव को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही सभी को 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी दी है।
वारदात 14 सितंबर 2003 की है। जमीन को लेकर उपजे विवाद में अभियुक्तों ने मिलकर वजीरगंज थाने के कुसुमहारा गाव के महेंद्र प्रसाद से मारपीट की थी। लाठी-डंडे एवं पिस्तौल की बट से हमला किया था। जख्मी हालत में महेंद्र प्रसाद को अस्पताल पहुंचाया गया, जहा उसने पुलिस को अपना बयान दिया था। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार ने न्यायालय के समक्ष छह गवाहों की गवाही कराई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरि प्रसाद ने बहस की। उसके बाद सजा सुनाई गई।