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सासाराम में कालाबाजारी के आरोप में उर्वरक विक्रेता पर गिरी गाज, लाइसेंस निलंबित

डीएओ ने कहा कि उक्त उर्वरक दुकानदार के खिलाफ किसानों द्वारा शिकायत कराई गई थी। अधिक मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करने व पॉस मशीन में किसानों से अंगूठा लगवाकर उर्वरक की आपूर्ति नहीं की जाती थी। यह उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन है।

By Sumita JaiswalEdited By: Published: Wed, 28 Jul 2021 10:35 AM (IST)Updated: Wed, 28 Jul 2021 10:35 AM (IST)
सासाराम में कालाबाजारी के आरोप में उर्वरक विक्रेता पर गिरी गाज, लाइसेंस निलंबित
मुखिया जी खाद भंडार में पाई गई कई अन्‍य अनियमितताएं, सांकेतिक तस्‍वीर ।

सासाराम : रोहतास, जागरण संवाददाता। जिले में धान की रोपनी अंतिम चरण में होने से खेतों में खाद की मांग बढ़ गई है। कई उर्वरक दुकानदारों द्वारा किसानों की इस स्थिति का लाभ उठाकर स्टाक में खाद होने के बावजूद उसकी कमी दिखाकर अधिक दाम पर बेचने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे दुकानदारों की नकेल कसने को ले कृषि विभाग ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। विभाग की कार्रवाई की गाज करगहर प्रखंड के खरारी ग्राम स्थित मुखिया जी खाद भंडार पर गिरी है।

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 डीएओ संजयनाथ तिवारी के अनुसार बार-बार प्राप्त हो रही शिकायतों के आधार पर खुदरा उर्वरक विक्रेता अक्षय कुमार सिंह के प्रतिष्ठान मुखिया जी खाद भंडार की जांच के लिए सहायक निदेशक रसायन अंशु राधे के नेतृत्व में टीम गठित कर प्रतिवेदन देने को कहा गया था। जांच के क्रम में टीम द्वारा कई अनियमितता पाई गई, जिसमें किसानों से पॉश मशीन पर अंगूठा लगवाने के बावजूद खाद नहीं दिया जाना, किसानों को खाद अधिक मूल्य पर बेचा जाना आदि आरोप सत्य पाए गए।

सहायक निदेशक रसायन के प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सासाराम को डीएओ ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने को निर्देश देते हुए तात्कालिक प्रभाव से मुखिया जी खाद भंडार खुदरा उर्वरक विक्रेता का उर्वरक अनुज्ञप्ति निलंबित करत हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की है। डीएओ ने कहा कि उक्त उर्वरक दुकानदार के खिलाफ किसानों द्वारा शिकायत कराई गई है, कि उसके द्वारा अधिक मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करने व पोस मशीन में किसानों से अंगूठा लगवाकर उर्वरक की आपूर्ति नहीं की जाती है। यह उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त दुकान की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए एक सप्ताह के अंदर पूरे साक्ष्य के साथ स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। कहा कि उचित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करने वाले किसी भी थोक एवं खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही किसानों से पोस मशीन पर अंगूठा लगाकर खाद नहीं दिए जाने पर भी कड़ी कार्रवाई कि जाएगी। बताते चलें कि गत वर्ष भी डीएओ ने कालाबाजारी व सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद उर्वरक विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ जिले के 43 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस को रद कर दिया था।


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