भूमि विवाद में बड़े भाई की हत्या मामले में दोषी करार, रोहतास कोर्ट ने एक शराबी को दिया यह दंड
भूमि विवाद में भाई की हत्या से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 19 पुनीत मालवीय की अदालत ने शुक्रवार को रोहतास थाना क्षेत्र के अकबरपुर निवासी जदुनी राम को दोषी ठहराया है। सजा के बिंदु पर छह अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई होगी।
सासाराम (रोहतास), जागरण संवाददाता। रोहतास व्यवहार न्यायालय ने शुक्रवार को अलग-अलग मामलों की सुनवाई की। इस क्रम में हत्या के मामले में एक को दोषी ठहराया गया। वहीं शराब पीने के मामले में दोषी पर जुर्माना लगाया गया। जानकारी के अनुसार भूमि विवाद में भाई की हत्या से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 19 पुनीत मालवीय की अदालत ने शुक्रवार को रोहतास थाना क्षेत्र के अकबरपुर निवासी जदुनी राम को दोषी ठहराया है। सजा के बिंदु पर छह अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई होगी। मामला करीब तीन वर्ष पुराना है। यहां जमीन के लिए भाई के रिश्ते को कलंकित कर कर दिया गया।
गला दबाकर मार डाला था बड़े भाई को
रोहतास थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार जदुनी राम का अपने बड़े भाई नथुनी राम से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी को लेकर छह सितंबर 2018 को जदुनी राम ने नथुनी राम की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में प्राथमिकी मृतक के पुत्र राजेंद्र राम ने रोहतास थाना में दर्ज कराई थी। मामले की छानबीन, गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने इस मामले में जदुनी को दोषी ठहराया है। अब सजा पर पीड़ित पक्ष की टकटकी लगी है।
शराब पीने के मामले में 50 हजार जुर्माना
अपर जिला जज दो अनंत सिंह की विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक शराबी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन माह कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में पिता ने ही शराबी बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पिता नासरीगंज थाना क्षेत्र के पड़ुरी निवासी उमाशंकर सिंह की सूचना के आधार पर पुलिस ने घर में शराब पीकर हंगामा कर रहे उनके शराबी बेटे युगेश्वर कुमार को चार जनवरी 2019 की रात आठ बजे गिरफ्तार किया था। मेडिकल जांच में उसकी शराब पीने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था।