Bihar News: महिला उद्यमियों के लिए अच्छी खबर, सामान्य जाति की हैं जब भी मिलेगा रोजगार के लिए ऋण
उद्योग विभाग एक अप्रैल से सामान्य जाति की महिलाओं को भी लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए ऋण देगा। यह लाभ पहले केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अतिपिछड़ा वर्ग की महिलाओं को ही प्राप्त था। इस योजना की पूरी जानकारी के लिए पढ़ें यह खबर।
गया, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को स्वावलंबी एवं सशक्त बनाने को लेकर सरकार काफी गंभीर है। इसके लिए सरकार महिलाओं को ऋण देकर अपने पैरों में खड़ा कर रही है। ऋण देने का कार्य उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है। उद्योग विभाग द्वारा पहले सामान्य जाति की महिलाओं को लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए ऋण नहीं दिया जाता था, लेकिन 2021-22 के वित्तीय वर्ष में योजना के तहत अब सामान्य जाति की महिलाओं काे भी ऋण देने की कार्ययोजना तैयार की गई है। इससे सामान्य जाति की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अतिपिछड़ा वर्ग की महिलाओं को पहले से ऋण दिया जा रहा है। अब एक अप्रैल से अब सामान्य जाति की महिलाओं को भी ऋण का लाभ मिलने लगेगा।
दस लाख रुपये तक मिलेगी राशि
उद्योग विभाग द्वारा सामान्य श्रेणी की महालाओं को लघु एवं कुटीर उद्योग चलने के लिए 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। उद्योग विभाग यह राशि दो बराबर किस्तों में देगा। इस राशि पर 50 फीसदी का अनुदान भी है। ऋण का भुगतान में मात्र आधी राशि ही महिलाओं को देनी होगी।
कैसे मिलेगा ऋण, जानिए प्रक्रिया
ऋण लेने के लिए महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन उद्योग विभाग में करना है। विभाग के पदाधिकारियों द्वारा उद्योग के स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद उद्योग के लिए दो किस्तों में 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। इंटर पास महिला को ही ऋण दिया जाएगा। स्वीकृति के बाद उन्हें एक सप्ताह पटना में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
एक अप्रैल से दिया जाएगा ऋण
इस बाबत उद्योग विभाग के महाप्रबंधक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत एक अप्रैल से सामान्य जाति की महिलाओं को ऋण मिलने लगेगा। इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। ऋण पर 50 फीसद का अनुदान है। महिलाओं को ऋण पर ब्याज नहीं देना है।