बालू घाटों की बंदोबस्ती पर लगी रोक
-राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने लगाया प्रतिबंध दिसंबर में अब नहीं होगी निविदा 31 दिसंबर की मध्य रात्रि से नदी से बालू के उठाव पर लगेगा रोक ------- जागरण संवाददाता गया
गया । राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने जिले में बालू घाट की बंदोबस्ती पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके कारण बालू घाट की निविदा दिसंबर में अब नहीं होगी। बालू घाटों की निविदा चार वर्षो के लिए वर्ष 2015 में हुई थी। निविदा 43.44 करोड़ रुपये में हुई थी। संवेदक से प्रत्येक वर्ष 20 फीसदी की राशि बढ़ने का अनुबंध था। जिला खनन पदाधिकारी डॉ. घनश्याम झा ने कहा कि जिले में 40 घाटों का निविदा होना था। इनमें फल्गु नदी में 14 एवं मोरहर में 26 घाट शामिल हैं।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकार ने बंदोबस्ती पर रोक लगा रखी है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकार में अजब सिंह यादव द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई है। उसके बाद बालू घाटों की बंदोबस्ती पर रोक लगा दी गई। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर की मध्य रात्रि से नदी से बालू के उठाव पर रोक लग जाएगा। सरकारी एवं गैरसरकारी निर्माण कार्य में बाधा नहीं आए, इसके लिए बालू का स्टॉक किया जा रहा है। बालू के स्टॉक करने के लिए कोई भी व्यक्ति खनन विभाग से अनुमति ले सकता है ताकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में बालू मिल सके।