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नाबालिग के साथ गंदा काम करने वाले को औरंगाबाद कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, अपहरण कर किया था दुष्कर्म

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नाबालिग पीड़िता अपने सहेलियों के साथ परीक्षा देने बाजार बर्मा विद्यालय गई थी। शाम तक सहेलियों घर आ गईं थी लेकिन पीड़िता अपने घर नहीं आई थी। मामले की जांच में पता चला था कि सजायप्ता अभियुक्त ने गलत इरादे से अपहरण कर लिया था।

By Rahul KumarEdited By: Published: Thu, 13 Jan 2022 11:24 AM (IST)Updated: Thu, 13 Jan 2022 11:24 AM (IST)
नाबालिग के साथ गंदा काम करने वाले को औरंगाबाद कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, अपहरण कर किया था दुष्कर्म
औरंगाबाद कोर्ट ने दी 10 साल की सजा। सांकेतिक तस्वीर

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद । व्यवहार न्यायालय के विशेष पोक्सो कोर्ट सह एडीजे छह विवेक कुमार की अदालत ने बुधवार को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने मामले के आरोपित मुकेश पासवान को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने गोह थाना कांड संख्या 241/18 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए जेल में बंद अभियुक्त गोह थाना के भगवानपुर गांव निवासी मुकेश को धारा 376 में दस वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 366 में पांच वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

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स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि दोनों सजाएं साथ चलेगी। बताया कि काराधाीन अभियुक्त को चार जनवरी को दोषी पाया गया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता के भाई ने दो नवंबर 2018 को अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नाबालिग पीड़िता अपने सहेलियों के साथ परीक्षा देने बाजार बर्मा विद्यालय गई थी। शाम तक सहेलियों की घर वापसी हो गई थी पर पीड़िता नहीं आई थी। मामले की जांच में पता चला था कि सजायप्ता अभियुक्त ने गलत इरादे से अपहरण कर लिया है और दूसरे राज्य ले गया है। पुलिस के द्वारा पीड़िता को बरामद कर अनुमंडलीय न्यायालय दाउदनगर में बयान दर्ज कराया गया था और सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई थी। वहीं इसी न्यायालय ने महिला थाना कांड संख्या 5/19 की सुनवाई करते हुए दुष्कर्म मामले में जेल में बंद अभियुक्त टंडवा थाना के भंडारी गांव निवासी कृष्णा पासवान को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने धारा 376 में दोषी पाया है। स्पेशल पीपी ने बताया कि सजा की बिंदु पर 21 जनवरी को सुनाई होगी। बताया कि मामले की प्राथमिकी 24 फरवरी 19 को दर्ज कराई गई थी। पीड़िता शौच के लिए घर से बाहर शाम में खेत की तरफ गई थी कि अभियुक्त जबरन दुष्कर्म किया था। स्वजनों को घटना की जानकारी देने पर जान मारने की धमकी दी थी


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