सासाराम में कल से शुरू होगी शराब के जब्त वाहनों की नीलामी, 8 से 19 फरवरी तक चलेगा प्रक्रिया
रोहतास जिले में शराब के साथ जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया 8 फरवरी से शुरू हो जाएगी। वाहन नीलामी का सिलसिला 19 फरवरी तक चलेगा। शराब तस्करी के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पकड़े गए वाहनों की नीलामी को लेकर रोहतास जिलाधिकारी से अनुमति भी मिल गई है।
जागरण संवाददाता, सासाराम। रोहतास जिले में शराब के साथ जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया 8 फरवरी से शुरू हो जाएगी। वाहन नीलामी का सिलसिला 19 फरवरी तक चलेगा। बता दें कि शराब तस्करी के दौरान रोहतास जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पकड़े गए वाहनों की नीलामी को लेकर रोहतास जिलाधिकारी से अनुमति भी मिल गई है।
जिले के तीनों अनुमंडल क्षेत्रों में कुल मिलाकर 210 वाहनों की डाक के माध्यम से वाहनों की नीलामी होगी। 8 फरवरी से नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि विभाग ने इसके लिए तीन तिथियों का निर्धारण किया है। पहली तिथी को नीलामी की प्रक्रिया के दौरान शेष बचे वाहनों की नीलामी दूसरे तिथि को तथा इसके बावजूद कुछ वाहन अगर बचेंगे तो उसे तीसरी तिथि को नीलाम किया जाएगा। इसमें ट्रक, ट्रैक्टर, स्कार्पियो, बाइक के अलावा लग्जरी कार भी शामिल हैं।
जिला उत्पाद विभाग के प्रभारी सहायक उत्पाद आयुक्त सह सासाराम उत्पाद निरीक्षक प्रभात विद्यार्थी ने वाहनों के निलामी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया की सासाराम अनुमंडल में 97 वाहन, डेहरी अनुमंडल में 84एवं बिक्रमगंज अनुमंडल में 29 वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सासाराम अनुमंडल स्तर पर प्रथम नीलामी 8 फरवरी को तथा प्रथम नीलामी के बाद बचे वाहनों की दूसरी नीलामी 11 फरवरी को एवं तीसरी तिथि 17 फरवरी को निर्धारित की गई है। डेहरी अनुमंडल में 9 फरवरी को प्रथम नीलामी तिथि, दूसरी तिथि 12 फरवरी एवं तीसरी तिथि 18 फरवरी को निर्धारित है।
बिक्रमगंज अनुमंडल में प्रथम नीलामी तिथि 10 फरवरी को तथा बचे हुए वाहनों की दूसरी निलामी 13 फरवरी को एवं प्रथम व दूसरे निलामी के बाद शेष बचे वाहनों के लिए तीसरी निलामी की तिथी 19 फरवरी को निर्धारित किया है। शर्ते पूर्व की तरह ही रहेगी। वाहन जिस हालत में जहां हैं। वहीं से बोली लगाने वाले को उसे लेना होगा। सूची में गाड़ी का मूल्य अंकित है। कुल राशि का दस प्रतिशत अग्रधन के रुप में जमा करना होगा। जिसे नीलामी में शामिल होने वाले लोग उत्पाद कार्यालय में नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अगर प्रथम क्रेता ने तय समय सीमा के अंदर बोली की रकम जमा नहीं की। तो ऐसी स्थिति में दूसरे आवेदक को मौका दिया जाता है। नीलामी के दौरान उच्च बोली लगा राशि जमा नहीं करने वाले की राशि भी जब्त कर ली जाती है। डाक बोली की प्रक्रिया सभी अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ के देखरेख में संपन्न कराया जाएगा।