शराब तस्कर को 10 वर्ष का कारावास, एक लाख जुर्माना
जागरण संवाददाता, गया : ट्रेन से शराब की तस्करी करने वाले आरोपित को मंगलवार को 10 वर्ष का कारावास व ए
जागरण संवाददाता, गया : ट्रेन से शराब की तस्करी करने वाले आरोपित को मंगलवार को 10 वर्ष का कारावास व एक लाख रुपये का जुर्माने की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद सचिदानंद सिंह ने आरोपित राजू साव को प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से शराब की तस्करी करने के मामले में सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी। घटना 25 सितंबर 2016 की है। राजू साव गया-नवादा पैसेंजर ट्रेन से 35 लीटर देशी शराब का एक गैलन एवं विदेशी शराब रॉयल स्टेग का 7 बोतल व इम्पेरियल ब्लू का 8 बोतल ले कर आ रहा था। साथ ही झारखंड उत्पादित 6 पाउच था। जांच के दौरान देशी-विदेशी शराब के साथ रेल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। सजा सुनाने के बाद राजू को जेल भेज दिया। उक्त जानकारी विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह व संजीव कुमार ने दी।