तेज रफ्तार वाहन चलाने पर रद होगी अनुज्ञप्ति
मोतिहारी । तेज रफ्तार में वाहन चलाने वालों की खैर नहीं। पकड़े जाने पर अब वाहन की अनुज्ञप्ि
मोतिहारी । तेज रफ्तार में वाहन चलाने वालों की खैर नहीं। पकड़े जाने पर अब वाहन की अनुज्ञप्ति तक रद हो सकती है। साथ ही चार हजार तक आर्थिक दंड भी किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक नवीनचंद्र झा ने बताया है कि ई-यातायात नियमों में संशोधन के पश्चात नया नियम लागू कर दिया गया है। इस नियम के तहत अब लॉकडाउन में भी जुर्माना वसूल किया जाएगा। एसपी ने बताया है कि यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों से पांच सौ जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं वाहन के कागजात प्रस्तुत नहीं करने वालों से दो हजार, बिना अनुज्ञप्ति वाहन चलाने पर पांच हजार, तेजगति से वाहन का परिचालन करने पर दो हजार से लेकर चार हजार तक, शराब या नशीला पदार्थ पीकर वाहन चलाने वालों से दस से 15 हजार, दुर्घटना जनित अपराध पर पांच हजार जुर्माना व छह माह की कैद, ध्वनी प्रदूषण के लिए दस हजार, ज्वलनशील माल को ढोने वालों से दस हजार से 20 हजार तक, निजी वाहन का व्यवसायिक प्रयोग करने पर दस हजार जुर्माना व छह माह की कैद, फर्जी कागजात पर वाहन का निबंधन कराने व गलत इंजन व चेचिस नंबर वाले वाहन चालक को एक वर्ष का कैद होगा। साथ ही सुरक्षा बेल्ट का प्रयोग नहीं करने वालों से एक हजार का जुर्माना वसूल किया जाएगा।