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पूर्वी चंपारण में 14 तक रहेगा लॉकडाउन

मोतिहारी । जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर अब फिर कड़े क

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 Jul 2020 11:07 PM (IST)Updated: Wed, 08 Jul 2020 11:07 PM (IST)
पूर्वी चंपारण में 14 तक रहेगा लॉकडाउन
पूर्वी चंपारण में 14 तक रहेगा लॉकडाउन

मोतिहारी । जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर अब फिर कड़े कदम उठाए जाने लगे हैं। अनलॉक दो में बढ़ी लापरवाही के कारण कोरोना के तेजी से फैलाव के बाद जिला प्रशासन ने एक बार फिर लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलने से रोकने को लेकर तत्काल यह कदम उठाना जरूरी है। कहा गया कि पांच दिनों के लॉकडाउन में सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक ही दुकानें खुली रहेगी। पांच बजे शाम के बाद सुबह छह बजे तक सभी दुकानें बंद रहेगी। केवल आवश्यक कार्यों के लिए वाहनों का प्रयोग किया जा सकता है। दवा दुकान, अस्पताल, पैथोलॉजी सेंटर एवं आवश्यक सेवाएं प्रतिदिन 24 घंटे खुली रहेगी। सभी दुकानों पर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन के परिचालक, कंडक्टर एवं यात्री मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। चिकित्सा संबंधी आपातकालीन परिस्थितियों में किसी भी समय वाहनों का परिचालन मान्य होगा। ऑटो एवं छोटे सार्वजनिक वाहनों का परिचालन भी सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक ही होगा। रविवार एवं गुरुवार को दवा दुकान, अस्पताल, प्राइवेट नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, दूध, फल एवं सब्जी दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी। सार्वजनिक बस अंतरजिला या अंतरराज्यीय बसों का परिचालन परिवहन विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में शारीरिक दूरी का अनुपालन करते हुए किया जाएगा। निजी वाहनों का परिचालन शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सुबह छह बजे से से शाम आठ बजे तक परिचालन की अनुमति होगी। वहीं चिकित्सा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में निजी वाहनों का परिचालन इसे अवधि के बाद भी मान्य होगा। खाद्य सामग्री की होम डिलेवरी सेवा रात्रि दस बजे तक संचालित की जा सकेगी। कहा गया कि बाढ़ व आपदा की स्थिति में सीओ व थानाध्यक्ष वाहनों के परिचालन को लेकर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।

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शादी व श्राद्ध से पूर्व थाना को सूचित करना होगा अनिवार्य शादी या श्राद्ध् कार्य करने से पूर्व थाना को सूचित करना अनिवार्य होगा। उन्हें शपथ पत्र देकर यह सुनिश्चित करना होगा कि शारीरिक दूरी व मास्क पहन कर ही लोग मौजूद रहेंगे। मास्क नहीं पहनकर बाहर निकलने वालों को पचास रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। बताया गया कि आदेश के आलोक में शहर में प्रचार-प्रसार कराया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि दस जुलाई से यह नियम प्रभावी होगा। अगर स्थिति नियंत्रण में हो गया तो नियम में ढील दी जाएगी। वहीं अगर स्थिति खराब हुई तो नियम को सख्त करते हुए पूर्ण लॉकडाउन भी किया जा सकता है।


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