अनुज्ञप्ति नवीकरण-पंजीकरण के 118 चालान रद
मोतिहारी। जिला कृषि पदाधिकारी डॉ. ओंकारनाथ सिंह ने जिले के 18 प्रखंडों में संचालित 118 अनुज्ञप्तिधारी दुकानदारों द्वारा पंजीकरण-नवीकरण के लिए जमा कराए गए चालानों को तत्काल प्रभाव से रद कर दिया है।
मोतिहारी। जिला कृषि पदाधिकारी डॉ. ओंकारनाथ सिंह ने जिले के 18 प्रखंडों में संचालित 118 अनुज्ञप्तिधारी दुकानदारों द्वारा पंजीकरण-नवीकरण के लिए जमा कराए गए चालानों को तत्काल प्रभाव से रद कर दिया है। वहीं इन दुकानदारों की अनुज्ञप्ति निलंबन की दिशा में विभागीय कार्रवाई तेज कर दी गई है। डीएओ डॉ. सिंह ने बताया कि चालान जमा करने के अधिकतम 60 दिनों के अंदर पंजीकरण-नवीकरण करा लेना अनिवार्य है, जबकि इन दुकानदारों द्वारा वर्ष 2017, 2018 व 29 अप्रैल 2019 तक चालान जमा कराया गया है। उन्होंने बताया कि रद चालानों में 59 उवर्रक, 48 बीज व 11 कीटनाशीं सहित 12 पैक्स भी शामिल है। डीएओ डॉ. सिंह ने बताया कि सभी थोक उर्वरक विक्रेता, ईफको व बिस्कोमान पूर्वी चंपारण मोतिहारी को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक चालान रद किए गए प्रतिष्ठानों की सूची उपलब्ध कराते हुए ऐसे दुकानदारों को आपूर्ति नहीं करने का निर्देश जारी किया गया है। आदेश की अवहेलना करनेवालों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई तय है।
इन प्रखंडों के दुकानदारों के रद हुए चालान
आदापुर- 8, छौड़ादानो- 2, रामगढ़वा- 15, अरेराज-3, रक्सौल- 6, पीपराकोठी- 5, हरसिद्धि- 16, चिरैया- 1, मोतिहारी- 7, मधुबन- 2, बनकटवा- 1, ढाका- 3, घोड़ासहन- 1, पहाड़पुर- 13, तुरकौलिया- 12, बंजरिया- 6, सुगौली- 6 व संग्रामपुर के 11 दुकानदार शामिल है। वहीं धनहर दिहुली, रढि़या, पचपोखरिया, ढेकहां दक्षिणी, उज्जैन लोहियार, नवाडीह इंग्लिस, कोटवा पहाड़पुर, चंदनबारा, सपही, शंकर सरैया उत्तरी व पश्चिमी संग्रामपुर पैक्सों का चालान कृषि विभाग द्वारा रद किया गया है। इनकी अनुज्ञप्ति निलंबन की विभागीय प्रक्रिया चल रही है।