सजग हो करें काम, योजना में नहीं होगी गड़बड़ी : मंत्री
भवन निर्माण सह प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आम जनों के लिए बहुत ही लाभकारी है।
दरभंगा। भवन निर्माण सह प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आम जनों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस योजना के माध्यम से समाज का हर जरूरतमंद व्यक्ति समुचित
स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा पाएगा। वे रविवार को समाहरणालय स्थित बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर सभागार में इस योजना के उदघाटन के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर सभी व्यक्ति सजग होकर काम करेंगे तो योजना में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकेगी। समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका वास्तविक लाभ पहुंचेगा। इस योजना से सूबे के एक करोड़ 8 लाख पात्र लाभार्थी परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपये तक का प्रति परिवार चिकित्सकीय सहायता दी जाएगी।
इस योजना के लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 में निर्धारित पात्रता के आधार पर की गई है। जिला पदाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर ¨सह ने कहा कि यह योजना स्वस्थ भारत एवं स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए बहुत ही प्रभावकारी होगा। इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में तो इलाज नि:शुल्क होगा ही अगर इस
योजना के अंतर्गत कोई चयनित लाभुक सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी इलाज करवाता है तो वहां भी उन्हें इलाज के पैसे देने की जरूरत न होगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची में इस कार्यक्रम के लॉउं¨चग समारोह तथा पटना में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रीगण के संबोधन का भी लाइव प्रसारण किया गया।
-----------
10 लाभुकों को मिला गोल्डन कार्ड
कार्यक्रम में 10 लाभुकों के बीच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
संबंधी गोल्डन कार्ड भी वितरित किए गए। मौके पर विधायक अमरनाथ गामी, संजय सरावगी,जीवेश
कुमार, विधान पार्षद सुनील कुमार ¨सह व अर्जुन सहनी, सिविल सर्जन डॉ. दिलीप कुमार मिश्रा, डीएमसीएच के प्राचार्य डॉ. एचएन झा आदि उपस्थित थे।
------------------------ ये लोग भी उठा सकते इस योजना का लाभ : मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि जिन व्यक्तियों का नाम सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना की सूची में नहीं है वैसे व्यक्ति भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अलग से मानदंड बनाए गए हैं।
ये हैं मापदंड--
- वैसा परिवार जिनका एक ही कमरे का कच्चे मकान हो।
- वैसा परिवार जिसमें 16 से 59 आयु वर्ग का कोई पुरुष नहीं हो। परिवार की मुखिया महिला हो।
- वैसा परिवार जिन के सभी सदस्य दिव्यांग हो।
- अनुसूचित जाति अनुसूचित
जनजाति परिवार तथा भूमिहीन परिवार जिनके सदस्य मजदूरी से जीवन यापन करते
हैं।