डीएम व एसएसपी ने की बैठक, अधिकारियों को दिया टास्क
दरभंगा। कोविड-19 के संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए जारी गाइडलाइन का अनुपालन करा
दरभंगा। कोविड-19 के संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने सभी अधिकारियों के साथ आंबेडकर सभागार में बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की ताजा गाइडलाइन 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगी। दरभंगा की सभी दुकानें, प्रतिष्ठान संध्या 7:00 बजे तक ही खुलेंगे। भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल पर उक्त रोक लागू नहीं होगी।
डीएम ने साफ किया कि प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भारतीय दंड विधान की धारा-188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वरीय उप समाहर्ता राहुल कुमार को डीपीएम जिला स्वास्थ्य समिति से समन्वय स्थापित कर होम आइसोलेशन वाले लोगों पर सतत निगरानी एवं अनुश्रवण करने का निर्देश दिया।
अपर समाहर्ता (राजस्व) विभूति रंजन चौधरी को कंटेनमेंट जोन की निगरानी एवं उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया को मास्क चेकिग अभियान लगातार जारी रखने हेतु अनुश्रवण करने का निर्देश दिया।
सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को 7:00 बजे के बाद दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का भ्रमण कर गाइडलाइन के अनुसार 7:00 बजे के उपरांत बंद होने की निगरानी करने का निर्देश दिया गया। कहा गया कि यदि किसी के द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए।
वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का शत प्रतिशत अनुपालन कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अनुमंडल एवं थाना स्तर पर बैठक कर धार्मिक संगठनों तथा पूजा समितियों को सरकार के आदेश से अवगत करा दिया जाए कि आमजनों के लिए धार्मिक स्थल प्रतिबंधित है। थानाध्यक्ष सवारी गाड़ियों की जांच कर सुनिश्चित कराएं कि 50 फीसद से अधिक सवारी गाड़ी में नहीं बैठे। बैठक में जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं प्रखंड एवं अनुमंडल के पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़े थे।
ये है जरूरी
- दुकानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य ।
- दुकानदार, कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य।
- दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में 02 गज की दूरी का पालन किया जाएगा। इसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे।
- रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता का 50 फीसद ही उपयोग करेंगे।
- सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे।
- सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
- प्राइवेट कार्यालय एवं संस्थाओं के व्यवसायिक/ गैर-व्यवसायिक कार्यालयों को 33 फीसद कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंधेज लागू नहीं होगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों
- सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी।