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बेनीपुर व बिरौल न्यायालय में लोक अदालत 14 दिसंबर को

दरभंगा। विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन रविवार को कन्थूडीह गांव के हरिजन दरवाजा पर पैनल अधिवक्ता पूनम कुमारी की अध्यक्षता में किया गया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Nov 2019 12:50 AM (IST)Updated: Mon, 18 Nov 2019 06:13 AM (IST)
बेनीपुर व बिरौल न्यायालय में लोक अदालत 14 दिसंबर को
बेनीपुर व बिरौल न्यायालय में लोक अदालत 14 दिसंबर को

दरभंगा। विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन रविवार को कन्थूडीह गांव के हरिजन दरवाजा पर पैनल अधिवक्ता पूनम कुमारी की अध्यक्षता में किया गया। शिविर में नालसा स्कीम के तहत गरीबी उन्मूलन संबंधित कानून को बताते हुए अधिवक्ता पूनम ने कहा कि जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और वे लाभ पाने के हकदार हैं, तो वे पंचायत स्तर से जिला स्तर तक अपने अधिकार के लिए जा सकते हैं। यदि जरूरत पड़े तो शिकायत आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी दे सकते हैं। उन्हें पैनल अधिवक्ता या पीएलवी की मदद से भरसक लाभ दिलाया जाएगा। प्राधिकार सहायक कुमार गौरव ने राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में कहा कि चौदह दिसंबर को दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल न्यायालय में लोक अदालत लगाया जाएगा, जिसमें सभी तरह के सुलह योग्य मुकदमों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। अधिवक्ता उमेश नाथ झा ने लोगों को मुकदमे की विभिन्न प्रक्रिया को समझाया। मौके पर सरपंच राधा रमण झा, पीएलवी अशोक कुमार यादव, पुण्यानंद ठाकुर, विजय सदा, मोती सदा, सुनीता देवी, सोभीया देवी, बिलट सदा, कंचन देवी, किसुन सदा आदि मौजूद थे।

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