जिला मुख्यालय छोड़ सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन घोषित
दरभंगा। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने बुधवार को लॉकडाउन 4 में उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों को खोलने एवं वाहनों के परिचालन हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
दरभंगा। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने बुधवार को लॉकडाउन 4 में उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों को खोलने एवं वाहनों के परिचालन हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि लॉकडाउन अवधि को 31 मई तक विस्तारित कर दिए जाने के बाद गृह विभाग, बिहार की ओर से जारी किए गए आदेश के आलोक में आम लोगों की आवश्यकता को देखते हुए जिला क्षेत्र में सभी प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों और प्रतिष्ठानों को सशर्त खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। वर्तमान समय में प्रवासी श्रमिकों के बड़ी संख्या में बाहर से लगातार आगमन होने के कारण राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण में वृद्धि होने का खतरा बरकरार है। राज्य के बाहर से आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन केंद्रों में रखा जा रहा है। इसलिए सभी प्रखंड मुख्यालयों (जिला मुख्यालय को छोड़कर) को रेड जोन के रूप में चिह्नित एवं घोषित किया गया हैं। गृह विभाग के उक्त प्रावधानों को देखते हुए जिला के चिन्हित सभी कंटेनमेंट जोन एवं सभी प्रखंड मुख्यालय (रेड जोन) के बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं और कपड़े की दुकान को बारी-बारी से खोलने की अनुमति दी गई है। इसके तहत दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से 24 तक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को तथा वार्ड नंबर 25 से 48 तक प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को शारीरिक दूरी नियम का पालन करते हुए सभी उपभोक्ता जनित दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, ताकि बाजार में कहीं भीड़ का जमावड़ा न हो। इसके साथ ही ओला-उबेर तथा अन्य टैक्सी मात्र चिकित्सीय कारणों से तथा विशेष रेलगाड़ियों के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने के लिए अनुमान्य होगी। साइकिल रिक्शा के परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। लेकिन उसमें मात्र एक सवारी के बैठने की अनुमति होगी। जिला में ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा का परिचालन में ऑड एवं ईवन नंबर का फार्मूला लागू होगा। प्रत्येक सप्ताह के सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ऑड नंबर के वाहन तथा मंगल, गुरु, शनि एवं रवि को ईवन नंबर के वाहन चलेंगे। जिले के अंदर विभिन्न मार्गो पर ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी आदि के किराया का निर्धारण डीटीओ द्वारा किया जाएगा। बताया गया कि प्रखंड मुख्यालय रेड जोन में केवल उन्हीं सामग्रियों की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी, जिनका स्पष्ट निर्धारण पूर्व में गृह विभाग के द्वारा दिया जा चुका है। सभी एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ, एसएचओ एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी को उपरोक्त आदेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मौके पर प्रशिक्षु आइएएस प्रियंका रानी, डीपीआरओ सुशील कुमार शर्मा, आपदा प्रभारी पुष्पेश कुमार आदि मौजूद थे।