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हत्या के प्रयास मामले में तीन अभियुक्त दोषी करार

व्यवहार न्यायालय के एडीजे 3 की अदालत में शुक्रवार को हत्या के प्रयास मामले की सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की दलील में न्यायाधीश धीरेंद्र बहादुर सिंह ने तीन के विरुद्ध

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Feb 2020 05:48 PM (IST)Updated: Fri, 14 Feb 2020 05:48 PM (IST)
हत्या के प्रयास मामले में तीन अभियुक्त दोषी करार
हत्या के प्रयास मामले में तीन अभियुक्त दोषी करार

बक्सर : व्यवहार न्यायालय के एडीजे 3 की अदालत में शुक्रवार को हत्या के प्रयास मामले की सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की दलील में न्यायाधीश धीरेंद्र बहादुर सिंह ने तीन के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया। इसमें रिपु शाह, कल्लू अंसारी व साजिद अंसारी का नाम शामिल है। तीनों नगर थाना क्षेत्र के नया बाजार मोहल्ले के निवासी हैं। न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध होने के बाद तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

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इस संबंध में अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि घटना 14 जुलाई 2018 को घटी थी तीनों अभियुक्तों ने मिलकर नया बाजार में जिम संचालक मोहम्मद तौकीर साह पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में पीड़ित ने तीनों के विरुद्ध नगर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। खाने को दिया आवेदन में उसने बताया था कि उसके जिम में एक युवक अंकित राय आता था। उसी के साथ हिदुओं की कुछ कहासुनी हो गई। विवाद को बीच-बचाव कर जिम संचालक ने रोक दिया था। इसी से नाराज अभियुक्तों ने घटना के सामने जिन पर गोलीबारी की व संचालक को जख्मी कर दिया था। कोर्ट ने तीनों को धारा 307/34, 27 आ‌र्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में दोषी पाया


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