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जदयू विधायक ददन सिंह की संपत्ति पर ईडी का पहरा

जागरण संवाददाता बक्सर जदयू नेता और डुमरांव से विधायक ददन सिंह उर्फ ददन पहलवान की चुना

By JagranEdited By: Published: Sat, 08 Aug 2020 10:54 PM (IST)Updated: Sat, 08 Aug 2020 10:54 PM (IST)
जदयू विधायक ददन सिंह की संपत्ति पर ईडी का पहरा
जदयू विधायक ददन सिंह की संपत्ति पर ईडी का पहरा

जागरण संवाददाता, बक्सर : जदयू नेता और डुमरांव से विधायक ददन सिंह उर्फ ददन पहलवान की चुनाव से पहले मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन पर शिकंजा कसते हुए उनकी सभी अचल संपत्ति पर पहरा बिठा दिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत उनकी तथा उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज संपत्तियों की खरीद बिक्री तथा हस्तांतरण पर रोक लगा दी है।

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प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा इस आशय का पत्र जिलाधिकारी अमन समीर को भेजा गया गया है। जिसके बाद जिला पदाधिकारी के निर्देश पर डुमरांव अंचलाधिकारी एवं अवर निबंधक को पत्र लिखकर सभी संपत्तियों की खरीद बिक्री अथवा स्वामित्व स्थानांतरण पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। सभी संपत्तियां जिस स्थिति में है उसे स्थिति में बरकरार रखने का निर्देश दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा भेजे गए इस पत्र में विधायक ददन सिंह उनके भाई मदन सिंह तथा ललन सिंह चचेरे भाई उमेश सिंह तथा रमेश सिंह ददन की पत्नी उषा देवी तथा पुत्र करतार सिंह के नाम पर दर्ज संपत्तियों का पूरा विवरण दिया गया है। इसमें संपत्ति के मालिकाना हक के साथ-साथ उसके क्षेत्रफल तथा खाता एवं प्लॉट संख्या की भी जानकारी दी गई है। पत्र में बताया गया है कि विधायक तथा उनके रिश्तेदारों के नाम से जो संपत्ति अर्जित की है, उनमें डुमरांव के सम्हार, खलवा इनार तथा नाजिरगंज समेत डुमरांव में अन्य स्थानों पर हैं। नाजिरगंज वाली जमीन पर ही विधायक ने कोल्ड स्टोरेज एवं अपने आवास का निर्माण कराया है। ऐसे में उन सभी संपत्तियों को चिह्नित करते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया गया है। विधायक ददन सिंह को इसके पूर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिफाल्टर घोषित कर दिया था। डिफाल्टर घोषित होने के बाद बैंक ने ददन पहलवान के एक राइस मिल और पटना के सगुना मोड़ स्थित डेढ़ कट्ठा जमीन को अपनी संपत्ति घोषित कर ते हुए इसका इश्तेहार अखबारों में प्रकाशित कर दिया था। बैंक के मुताबिक विधायक के पुत्र करतार सिंह ने सत्यवीर एग्रो के नाम पर बैंक से लोन लिया था, जिसकी राशि बढ़कर एक करोड़ 52 लाख 14 हजार पहुंच गई थी। लोन की रकम को हासिल करने के लिए बैंक ने जब्ती की कार्रवाई की थी।

इस संदर्भ में पूछे जाने पर बक्सर के वरीय उप समाहर्ता चंद्रशेखर झा ने बताया की प्रवर्तन निदेशालय का पत्र प्राप्त हुआ था जिसे डुमरांव अंचलाधिकारी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारियों को भेज दिया गया है। वहीं, विधायक ददन सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय का मामला बहुत पुराना है। इस संदर्भ में कोई नया पत्र निर्गत होने की जानकारी उन्हें नहीं है, ना ही उन्हें इस तरह की कोई सूचना प्राप्त हुई है।


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